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सुपौल में मनमाने दाम पर यूरिया, डीएपी बेचने वाले कई दुकानदारों का लाइसेंस रद्द, कालाबाजारियों में हड़कंप

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कृषि कार्यालय सुपौल के द्वारा जांच दल गठित कर प्रतिष्ठान की जांच करने के उपरांत सत्य पाये जाने पर खाद विक्रेता की दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया. यहां शिकायत मिली थी कि मनमाने दाम पर यूरिया व डीएपी दुकानदार बेच रहे हैं.

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सुपौल. जिले में इन दिनों डीएपी व यूरिया खाद की खुलेआम कालाबाजारी की जा रही है. दुकानदार द्वारा सरकारी मूल्य से अधिक रुपये में खाद बेच कर विभागीय आदेश का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है. किसानों द्वारा इस संबंध में डीएओ सुपौल को आवेदन देकर शिकायत की गयी. आवेदन मिलने पर कृषि कार्यालय सुपौल के द्वारा जांच दल गठित कर प्रतिष्ठान की जांच करने के उपरांत सत्य पाये जाने पर खाद विक्रेता की दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया.

किसानों द्वारा शिकायत किया गया

मामला पिपरा थाना क्षेत्र के निर्मली बाजार स्थित मैसर्स तुलसी ट्रेडिंग का है. जहां खाद दुकानदार द्वारा मनमानी तरीके से विभाग के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए कालाबाजारी एवं सरकारी मूल्य से अधिक मनमाने दामों पर किसानों को यूरिया एवं डीएपी खाद बेच रहे थे. किसानों द्वारा इसकी शिकायत डीएओ को किया गया. डीएओ के द्वारा इन प्रतिष्ठानों की जांच की गई. जांच दल द्वारा किसानों के शिकायत को सही पाया गया. शिकायत के आधार पर तुलसी ट्रेडिंग के मालिक चंद्र भूषण चौधरी से इसका स्पष्टीकरण मांगा गया.

ट्रेडिंग का लाइसेंस रद्द किया गया

विभाग द्वारा स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई जो संतोषप्रद नहीं पाया गया. इसके आलोक में खाद विक्रेता के अनुज्ञप्ति संख्या सीएफके 20051701510 को रद्द करते हुए भंडार पंजी एवं पॉश मशीन कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया गया. कालाबाजारी एवं मनमाने दाम में किसानों को खाद बिक्री करने के एवज में तुलसी ट्रेडिंग का लाइसेंस रद्द किया गया है. इस कार्रवाई आदेश के बाद मनमाने दाम पर खाद बेचने व कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं किसानों में खुशी देखी जा रही है

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