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Lakhisarai News : समानता, निष्पक्षता व त्वरित न्याय पर बल

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नये आपराधिक कानून की लोगों को दी गयी जानकारी

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लखीसराय/रामगढ़ चौक.

देश में रविवार 30 जून की आधी रात यानी एक जुलाई से ब्रिटिश काल से देश में लागू तीन आपराधिक कानून इतिहास बन गये. वहीं एक जुलाई से देश में नये मुकदमे और प्रक्रिया भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लागू हो गये हैं. बता दें कि उपरोक्त तीनों कानूनों को विगत वर्ष 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिली. राष्ट्रपति द्वारा 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी गयी थी. बताया जा रहा है कि नये कानून में पुलिस की जवाबदेही भी बढ़ा दी गयी है. हर राज्य सरकार को अब हर जिले के हर पुलिस थाने में एक ऐसे पुलिस अफसर की नियुक्ति करनी होगी, जिसके ऊपर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़ी हर जानकारी रखने की जिम्मेदारी होगी.

इस दौरान एसपी पंकज कुमार ने स्वयं रामगढ़ चौक थाना में उपस्थित होकर लोगों को नये कानून की बारीकियों से अवगत कराया. इस दौरान एसपी ने कहा कि भारतीय सदन से पारित तीन नये आपराधिक कानून एक जुलाई 2024 से लागू हो चुका है. जिसमें मानव अधिकारों व मूल्यों को केंद्र में रखा गया है. नये कानून में दंड की जगह न्याय पर विशेष बल दिया गया. न्याय पर केंद्रित तीनों नये आपराधिक कानून को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार पुलिस पूरी तरह से तैयार है. राज्य के 25 हजार से भी अधिक पुलिस पदाधिकारी कर्मियों को नये कानून में हुए बड़े बदलाव से जुड़ी ट्रेनिंग दी जा चुकी है. नये कानून में डिजिटल तौर पर एफआईआर, नोटिस, समन, ट्रायल, रिकॉर्ड, फॉरेंसिक जांच, केस डायरी एवं बयान आदि को संगृहीत किया जायेगा. तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए बिहार पुलिस के सभी अनुसंधान कर्ताओं को लैपटॉप और मोबाइल उपलब्ध कराये जायेंगे. प्रत्येक थानों में एक नये उपकरण के साथ आधुनिकीकरण किया जा रहा है. अब हर थाने में वर्क स्टेशन, डेटा सेंटर तथा अनुसंधान हाल, रिकॉर्ड रूम और पूछताछ कक्ष का जल्द ही निर्माण कराया जायेगा. बढ़ते हुए साइबर अपराध पर नियंत्रण व डिजिटल सबूत के प्रबंध अनुसंधान एवं साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला बिहार पटना तथा बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में स्थित क्षेत्रीय विधिक विज्ञान प्रयोगशाला में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला की एक-एक इकाई स्थापित की जा रही है. नये आपराधिक कानून व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की गारंटी देता है. यह भारत द्वारा भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाये गये कानून के अनुसार संचालित होगी और इन कानून में समानता और निष्पक्षता के साथ-साथ न्याय पर बल दिया गया है. व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ सभी के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जांच की जायेगी. साथ ही साथ सात दिनों के अंदर चिकित्सक उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे. इस दौरान थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार पंडित सहित थाना के सभी पदाधिकारी व क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे.

जिले के अलग-अलग थानों में तीन नये आपराधिक कानूनों की लोगों को दी गयी जानकारी

सूर्यगढ़ा.

पहली जुलाई से देशभर में भारतीय संसद से पारित नये आपराधिक कानून लागू कर दिये गये. इन कानूनों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार सोमवार को विभिन्न थाना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. आदर्श थाना सूर्यगढ़ा में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी आकाश किशोर के अलावा थानाध्यक्ष भगवान राम एवं एसआइ शिभा कुमारी द्वारा लोगों को तीन नये आपराधिक कानून की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी. प्रशिक्षु डीएसपी आकाश किशोर ने बताया कि नये आपराधिक कानून में अब किसी भी मामले का अनुसंधान वैज्ञानिक तरीके से होगा. नये कानून में डिजिटल तौर पर प्राथमिकी, नोटिस, समन, ट्रायल, रिकॉर्ड, फॉरेंसिक, केस डायरी एवं बयान आदि को संगृहीत किया जायेगा. मौके पर अपर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार, एस आई मोहम्मद आलम, रंजीत कुमार, सच्चिदानंद सिंह, मो खुर्शीद आलम, रामबाबू राय, एएसआई नित्यानंद सिंह सहित अन्य मौजूद थे. उधर, माणिकपुर थाना में भी थानाध्यक्ष चंदना कुमारी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को तीन नये आपराधिक कानून की जानकारी दी गयी. जबकि बन्नू बगीचा थाना में थानाध्यक्ष आशीष कुमार के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुआ. यहां कार्यक्रम में काफी संख्या में स्थानीय बुद्धिजीवी मौजूद रहे.

हलसी प्रतिनिधि के अनुसार,

हलसी थाना में सोमवार को नये आपराधिक कानून को लेकर बैठक बुलायी गयी थी. हलसी थाना में थानाध्यक्ष विकास तिवारी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें नये आपराधिक कानून की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया. उन्होंने कहा कि इसके लिए पुलिस और अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है. साथ ही प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है. नये कानून की विशेषताओं से सभी को अवगत कराने के लिए स्कूल कॉलेज में भी संवाद नाटक और प्रतियोगिता करने की तैयारी की जा रही है.

बड़हिया प्रतिनिधि के अनुसार,

देश भर में लागू नये आपराधिक को लेकर बड़हिया थाना परिसर थानाध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ जनसभा कर लोगों को लागू तीनों नये आपराधिक कानून की जानकारी लोगो दी. उन्होंने कहा कि नये आपराधिक कानून से पीड़ित को मदद मिलेगी और समाज को फायदा होगा. अभी कानून लागू हुआ है. सभी जगह हमारा डाटा सेंटर चालू है. जैसे ही ऑनलाइन एफआईआर की बात आयेगी एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इस मौके पर कई ग्रामीण उपस्थित थे.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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