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बिहार के शिक्षक अब मोबाइल पर नहीं कर सकेंगे चैट, रील्स-शॉटर्स बनाने पर भी रोक, केके पाठक ने जारी किया आदेश

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शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल फोन चलाने पर रोक लगा दी है. शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि शिक्षक केवल अनिवार्य काॅल या शैक्षिक गतिविधियों के लिए ही मोबाइल का उपयोग कर सकेंगे.

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बिहार के 80 हजार सरकारी स्कूलों में नियुक्त शिक्षक अब स्कूल अवधि में अनावश्यक मोबाइल चलाने में व्यस्त नहीं रह पायेंगे. शिक्षा विभाग ने स्कूल अवधि में शिक्षकों की वाट्सएप व अन्य चैटिंग पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही शिक्षक शॉर्ट वीडियो और रील्स भी नहीं बना सकेंगे. उसके लिए भी मनाही कर दी गयी है. शिक्षक केवल शैक्षणिक गतिविधियों के लिए और जरूरी कॉल ही लगा सकेंगे. इस पर प्रधानाध्यापकों को सख्त निगरानी के लिए कहा गया है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस आदेश को कड़ाई से लागू करने को कहा है.

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अनिवार्य काॅल या शैक्षिक गतिविधियों के लिए ही मोबाइल का उपयोग 

केके पाठक ने आदेश जारी कर कहा कि सभी शिक्षक स्कूल समय से आ-जा रहे हैं. अधिकांश शिक्षक निष्ठापूर्वक शिक्षण कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो बच्चों को टास्क देकर वाट्सएप और रील्स देखने में लग जाते हैं. इसलिए विभाग ने इस पर सख्ती लगाते हुए स्कूल अवधि में इस तरह के सोशल मीडिया में व्यस्त रहने पर रोक लगायी है. अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि अनिवार्य काॅल या शैक्षिक गतिविधियों के लिए ही वह मोबाइल का उपयोग कर सकेंगे.

स्कूलों के निरीक्षण का हुआ फायदा 

विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि कई शिक्षक अभी भी ऐसे हैं, जो शैक्षणिक गतिविधियों के दौरान अपने फोन पर वाट्सएप चैटिंग और दूसरी गतिविधियों पर लिप्त रहते हैं. इससे पठन-पाठन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद विभाग की तरफ से यह सख्त कदम उठाया गया है. निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की उपस्थित पर विभाग का खास फोकस रहा है. इसका फायदा भी हुआ है. अधिकतर शिक्षक स्कूल आने भी लगे हैं. अब विभाग का फोकस है कि जो शिक्षक आयें, वह केवल शैक्षणिक गतिविधियों में ही शामिल रहे हैं.

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