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मवि गोथरा में छात्र-छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक कर बाल विवाह के खिलाफ लोगों को किया जागरूक

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समाज सुधार अभियान अंतर्गत बाल विवाह विषय पर प्रखंड क्षेत्र के कनकपुर पंचायत के मध्य विद्यालय गोथरा में नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया.

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ठाकुरगंज. समाज सुधार अभियान अंतर्गत बाल विवाह विषय पर प्रखंड क्षेत्र के कनकपुर पंचायत के मध्य विद्यालय गोथरा में नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया. नाटक के माध्यम से बताया गया कि 21वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी को बाल विवाह माना जाता है. शादी के समय कोई भी पक्ष यदि इनसे कम उम्र का है तो वह शादी बाल विवाह है. इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत यदि 18 साल से अधिक उम्र का कोई पुरुष किसी अवयस्क बच्ची से विवाह करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है. बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले बिचौलिए, माता पिता,अभिभावक, सगा संबंधी, बाल विवाह संपन्न कराने धर्मगुरु, बैंड बाजा वाले, हलवाई ,टेंट, वाले विवाह भवन मालिक आदि बाल विवाह में भाग लेने वाले बाराती शराती, गांव समुदाय के सदस्य आदि के लिए भी सजा का प्रावधान है. जिसके तहत उपरोक्त सभी स्थितियों में दो वर्ष तक के श्रम करावास या एक लाख तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है.नाटक के माध्यम से बताया गया कि ऐसे स्थिति में हमारी जिम्मेदारी है कि यदि हमें जानकारी मिलेगी निकट भविष्य में कोई बाल विवाह होने वाला है तो संबंधित अभिभावकों रिश्तेदारों पंचायत बाल संरक्षण समिति स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों शिक्षकों अधिकारियों धार्मिक गुरुओं समुदाय के बड़े बूढ़ों से भी बातचीत करनी चाहिए और उन्हें भी बाल विवाह रोकने के लिए समझाना चाहिए. साथ इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया कि बाल विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहयोग के लिए अपने जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुखिया, सरपंच, पार्षद ,महिला हेल्पलाइन स्वयं सहायता समूह आंगनबाड़ी केंद्र या टोल फ्री नंबर 181 पर संपर्क कर सकते हैं. इस दौरान विद्यालय के सभी शिक्षक के अलावे विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यगण मौजूद थे.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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