23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

एससीएसटी एक्ट तीन दोषियों को चार-चार साल की जेल

Advertisement

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कुमार गुंजन की अदालत ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया

Audio Book

ऑडियो सुनें

किशनगंज. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कुमार गुंजन की अदालत ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया. अदालत ने एससीएसटी के एक मामले में तीन आरोपितों को सजा सुनायी है. जिसमें अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र निवासी आरोपित अजीम उर्फ अजीमुद्दीन, सिकटी थाना क्षेत्र निवासी खुर्शीद आलम व टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र के बलवा जागीर के बाबर अली को एससीएसटी अधिनियम की धाराओं में साढ़े चार वर्षों के कारावास की सजा सुनायी.वहीं अलग- अलग धाराओं में अर्थदंड की भी सजा सुनायी गई है.अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी.विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी अधिनियम आदू लाल ने अदालत में सजा की बिंदु पर दलीलें पेश की.वही परिवादी के सहयोगी अधिवक्ता के रूप में वरीय अधिवक्ता नुरुश सोहेल, रामानंद गणेश व आशीष कश्यप शामिल थे.विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी अधिनियम आदु लाल ने बताया कि आरोपितों को धारा 147/149 के तहत 1 वर्ष की सजा व 1 हजार अर्थदंड, धारा 323/149 के तहत 6 माह की सजा व 500 रुपए अर्थदंड, 506/149 की धाराओं में 1 वर्ष की सजा व 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा अदालत के द्वारा सुनायी गई.इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)),10 (टेन) के तहत दो-दो वर्षों की सजा एवं 10 -10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गई.अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी .विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी अधिनियम आदू लाल ने बताया कि मामले में 11 वर्ष पूर्व टेढ़ागाछ थाना में कांड संख्या 74/2013 व सत्र वाद संख्या 468/15 में दर्ज कांड के तहत टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र की महिला गुलाबी देवी ने इनके विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था.मामले में खेत में कार्य कर रहे मजदूरों के साथ आरोपितों ने जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए मारपीट की थी. साथ ही इनके घर में भी तोड़ फोड़ की थी. विचारण के दौरान तीनों आरोपितों को दोषी पाते हुए अदालत के द्वारा सजा सुनायी गई.

- Advertisement -

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें