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भभुआ प्रमुख के खिलाफ फिर अविश्वास प्रस्ताव के लिए दिया आवेदन

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भभुआ की प्रखंड प्रमुख संध्या देवी के खिलाफ आठ महीने के अंदर एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया गया है. पंचायत समिति सदस्य माया कुमारी के नेतृत्व में 14 पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर संध्या देवी को आवेदन दिया गया है.

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भभुआ शहर. भभुआ की प्रखंड प्रमुख संध्या देवी के खिलाफ आठ महीने के अंदर एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया गया है. पंचायत समिति सदस्य माया कुमारी के नेतृत्व में 14 पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर संध्या देवी को आवेदन दिया गया है. हालांकि, आठ महीने पहले ही जनवरी 2024 में भी संध्या देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था और गिर गया था. नियमानुसार 60 महीने के कार्यकाल में 24 महीने से 54 महीने के बीच में एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन भभुआ प्रखंड में 24 महीने के बाद 8 महीने के अंदर ही दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है. इसके पीछे अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पंचायत समिति सदस्य माया कुमारी समेत अन्य लोगों द्वारा बताया गया की जनवरी में असंवैधानिक तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को गिराया गया था जो कि पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार गलत है, इसीलिए एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है. अविश्वास प्रस्ताव के साथ पंचायती राज विभाग का पत्र व न्यायालय का पत्र भी लगाया गया है. एक बार फिर लाये गये अविश्वास प्रस्ताव में कुल 30 में से 14 सदस्यों ने अपना हस्ताक्षर किया हैं. वहीं, आठ महीने के अंदर दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव ले जाने से प्रखंड व जिला स्तर की राजनीतिक सरगर्मी में एक बार फिर बढ़ गयी है. – 14 सदस्यों ने दिया आवेदन प्रखंड कार्यालय में शनिवार को प्रखंड की विभिन्न पंचायत के बीडीसी ने प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध आवेदन दिया है. दिये गये आवेदन में कहा गया है कि प्रमुख द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मनमाने ढंग से कार्य किया जा रहा है, जिससे हम लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं. साथ ही पंचायत समिति की बैठक प्रत्येक दो माह पर करनी है, लेकिन लगभग 32 माह में अब तक चार बार ही बैठक की गयी है. वहीं, निर्वाचन क्षेत्र में भी समान रूप से राशि का वितरण नहीं किया जा रहा है, जबकि सरकार सभी निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए समान रूप से राशि का आवंटन करती है. साथ ही जनता की समस्या हेतु प्रमुख को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आपकी उपस्थिति दो वर्षों में लगभग आठ से 10 रोज ही हो पायी है, इस तानाशाह रवैये को देखते हुए हम सभी पंचायत समिति सदस्य प्रखंड प्रमुख पद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं. आवेदन देने वालों में माया कुमारी, आरती देवी, अर्जुन कुमार राम, रामवती कुंवर, गुड़िया देवी, मीना देवी, शास्त्री सिंह, हरिद्वार सिंह, निर्मला देवी, चंद्रिका बिंद, राजू पसवान, सत्येंद्र पासवान, बारिशा खातून, अनिल कुमार पांडे का हस्ताक्षर है. – क्या कहती हैं प्रमुख इस मामले में प्रखंड प्रमुख संध्या देवी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह से अवैध है. 24 महीने से 54 महीने के बीच एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, जो की जनवरी 2024 में लाया जा चुका है और वह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था. अब इसके बाद पंचायती राज विभाग के जो पत्र का हवाला देकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, वह पत्र पंचायती राज विभाग द्वारा सिर्फ सारण जिले के संदर्भ में जारी किया गया है, वह पत्र सभी जगह पर लागू नहीं होता है. यह सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है. कोई भी व्यक्ति आकर हमें आवेदन दे सकता है, हम आवेदन स्वीकार करेंगे. लेकिन, यह विश्वास प्रस्ताव का आवेदन पूरी तरह से अवैध है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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