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डीएम के आदेश के आठ माह बाद भी अवर निबंधक ने नहीं लौटाया 78150 रुपये

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जिलाधिकारी के आदेश के आठ महीने बाद भी अवर निबंधक मोहनिया द्वारा राकेश कुमार सिंह को इ-स्टांप की शेष राशि 78150 रुपये की वापसी नहीं करने का मामला प्रकाश में आया है.

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मोहनिया सदर. जिलाधिकारी के आदेश के आठ महीने बाद भी अवर निबंधक मोहनिया द्वारा राकेश कुमार सिंह को इ-स्टांप की शेष राशि 78150 रुपये की वापसी नहीं करने का मामला प्रकाश में आया है. अवर निबंधन कार्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक खाक छानने के बाद पीड़ित ने तंग आकर न्याय के लिए गुरुवार को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण केंद्र का दरवाजा खटखटाते हुए अवर निबंधक मोहनिया के विरुद्ध परिवाद संख्या 531110125072403006 दायर किया है. इसमें दुर्गावती थाना क्षेत्र के खड़सरा गांव के रहने वाले हीरा सिंह के पुत्र राकेश कुमार सिंह द्वारा पिछले आठ माह से लंबित पड़ी इ-स्टाम्प की राशि 78150 रुपये भुगतान के लिए गुहार लगायी है. पीड़ित का आरोप है कि उसने 26 सितंबर 2022 को अवर निबंधन कार्यालय मोहनिया से जमीन खरीद के लिए ई-स्टांप संख्या आइएन-बीआर 42101919478305 यू की खरीद की गयी, जिसकी कीमत 83150 रुपये विभाग को भुगतान किया. लेकिन, भूमि विवादित होने के कारण राकेश सिंह के पक्ष में उसका रजिस्टर्ड केबाला नहीं हो सका, जिसके बाद पीड़ित ने उक्त इ-स्टांप की राशि 83150 रुपये की वापसी के लिए आवेदन समर्पित किया. आवेदन के आलोक में उक्त इ-स्टांप की जमा राशि का उपयोग किसी अन्य निबंधन में नहीं किये जाने संबंधी सत्यापन प्रतिवेदन अवर निबंधक मोहनिया व उक्त इ-स्टांप से राशि जमा करने संबंधी सत्यापन (एसएचसीआइएल) एरिया मैनेजर स्टाक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से कराया गया, जो सही पाया गया. इसके बावजूद आज तक पीड़ित को शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया. 10 प्रतिशत कटौती कर भुगतान करने का है प्रावधान यदि जिलाधिकारी के आदेश व बिहार स्टांप अधिनियम 1964 यथा संशोधित नियम 28 के उप नियम (3) के अंतर्गत प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन का अवलोकन करें, तो उक्त अधिनियम के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा अपने 30 अगस्त 2023 के आदेश संचिका संख्या- XVIII-I-23 में उक्त इ-स्टांप से जमा राशि का 10 (प्रतिशत) अधिकतम 5000 रुपये या न्यूनतम 200 रुपये कटौती कर वापसी करने का प्रावधान है, जिसका हवाला देते हुए इ-स्टांप के लिए जमा राशि 83150 की अधिकतम कटौती 5000 रुपये करते हुए राकेश कुमार सिंह के भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता संख्या 34979726332 में 78150 रुपये वापस करने की स्वीकृति दी गयी, जहां इस आशय का विधिवत पत्र भी रिफंड उप समाहर्ता कैमूर के ज्ञापांक संख्या-XVIII-1/2V 1733/ बाद दिनांक 28 नवंबर 2023 को अवर निबंधक मोहनिया व राकेश कुमार सिंह को प्रेषित किया गया है. इस स्वीकृति आदेश के बाद भी पीड़ित को शेष राशि 78150 रुपये का भुगतान नहीं कराना व बार-बार कार्यालय का चक्कर लगाने के लिए विवश करना अवर निबंधक मोहनिया के लिए कहीं से भी उचित नहीं है. हालांकि, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण केंद्र द्वारा पीड़ित के परिवाद को स्वीकृत करते हुए सुनवाई की पहली तिथि 07 अगस्त 2024 निर्धारित की गयी है. # बोले अवर निबंधक इस संबंध में पूछे जाने पर अवर निबंधक मोहनिया अरविंद कुमार पांडेय ने कहा कि इस मामले की हमें कोई जानकारी नहीं है और यदि ऐसा है तो पीड़ित हमसे मिले, उनको भुगतान अवश्य होगा. राशि वापसी करने का अधिकार जिला को है, हम जिला निबंधक को लिखेंगे, हो सकता है वे किसी कर्मी से मिले हो और वह उनको सही जानकारी नहीं दे सके हों.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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