24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

बिहार में जाति जनगणना पर रोक के बाद नीतीश सरकार ने फिर खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, इस बार की है ये मांग…

Advertisement

बिहार में जाति गणना पर हाइकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद अब नीतीश सरकार फिर से हाईकोर्ट की शरण में है. सरकार की ओर से याचिका दायर की गयी है और सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि में बदलाव व अन्य बातों का जिक्र किया गया है...

Audio Book

ऑडियो सुनें

Caste Census Bihar: बिहार में जाति गणना पर हाइकोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर लगायी गयी रोक के मामले में राज्य सरकार ने पटना हाइकोर्ट (Patna High court)में याचिका दायर की है. शुक्रवार को दायर की याचिका में हाइकोर्ट से यह अनुरोध किया गया है कि अदालत इस मामले (bihar jati janganana) की सुनवाई तीन जुलाई के पहले कोई भी तिथि निर्धारित कर पूरी कर ले.

- Advertisement -

आदेश अंतरिम नहीं, बल्कि अंतिम आदेश लग रहा- याचिका में जिक्र

याचिका में कहा गया है कि हाइकोर्ट द्वारा दिये गये अंतरिम फैसले को देखने से ऐसा लगता है कि यह आदेश अंतरिम नहीं, बल्कि अंतिम आदेश है. इसलिए इस मामले में हाइकोर्ट को जो भी निर्णय देना है, वह सुनवाई पूरी कर जल्द सेजल्द दे दे. राज्य सरकार द्वारा दायर इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद है.

Also Read: बिहार: जमुई में डीजे वाहने से टकराकर पुलिस गाड़ी के परखच्चे उड़े, 2 जवानों की मौत, कई जख्मी
जातीय सर्वे को तुरंत बंद करने का निर्देश

मालूम हो कि मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा कराये जा रहे जाति गणना पर गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी थी. खंडपीठ नेजाति गणना को चुनौती देनेवाली कई लोकहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई पूरी कर बुधवार को अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था और गुरुवार को इस मामले में अपना अंतरिम आदेश पारित किया. कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में सरकार द्वारा कराये जा रहे हैं जातीय सर्वे को तुरंत बंद करने का निर्देश देते हुए कहा था कि हाइकोर्ट में इस संबंध में दायर याचिका के अंतिम निष्पादन होने तक राज्य सरकार एकत्रित किये गये डाटा को किसी के साथ साझा नही करेगी.

तीन जुलाई को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि तीन जुलाई तय की है. कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि जाति आधारित सर्वे एक प्रकार का जनगणना है और जनगणना करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास ही है. राज्य सरकार के पास किसी भी प्रकार की जनगणना या गणना करने का अधिकार नहीं है. राज्य सरकार जाति आधारित सर्वे भी नहीं करा सकती है क्योंकि यह एक प्रकार का जनगणना ही है.

Published By: Thakur Shaktilochan

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें