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कोरोना संकट में पैसों की जरूरत है तो ना हों परेशान, इपीएफ से निकाल सकेंगे 75% राशि, ये दस्तावेज जरूरी

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EPFO, EPFO News: कोरोना की स्थिति को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने वेतनभोगी वर्ग को पीएफ एकाउंट से एडवांस पैसा निकालने की सुविधा देकर बड़ी राहत दी है. कर्मचारी भविष्य निधि खाते वाले कर्मचारी पैसे निकाल सकते हैं या मेडिकल ग्राउंड पर लोन ले सकते हैं.

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कोरोना की स्थिति को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने वेतनभोगी वर्ग को पीएफ एकाउंट से एडवांस पैसा निकालने की सुविधा देकर बड़ी राहत दी है. कर्मचारी भविष्य निधि खाते वाले कर्मचारी पैसे निकाल सकते हैं या मेडिकल ग्राउंड पर लोन ले सकते हैं. अगर कोई कर्मचारी या उसके माता-पिता, पति या पत्नी या बच्चे कोरोना के कारण बीमार पड़ गये, तो सदस्य राशि निकाल सकता है.

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कोई कर्मचारी मासिक वेतन या कर्मचारी के हिस्से को ब्याज के साथ (जो भी कम हो) इपीएफ से कोरोना चिकित्सा उपचार के लिए वापस ले सकता है. इस पर कोई लॉक-इन अवधि या न्यूनतम सेवा अवधि लागू नहीं होती है.

EPFO News: इपीएफ निकासी के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • – कर्मचारी के पास यूएएन होना चाहिए.

  • – कर्मचारी के बैंक खाते का विवरण उसके इपीएफ खाते से मेल खाना चाहिए.

  • – यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पिता का नाम और कर्मचारी की जन्मतिथि उस प्रमाण के साथ स्पष्ट रूप से मेल खाना चाहिए, जो उधारकर्ता जमा करने का निर्णय लेता है.

  • -आपके पीएफ खाते में मौजूद बैलेंस (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से) की 75 फीसदी तक, या वेतन के तीन महीने के बराबर, जो भी कम हो, रकम आप निकाल सकते हैं.

इपीएफओ के केंद्रीय अपर आयुक्त (बिहार- झारखंड ) राजीव भट्टाचार्य ने कहा कि इपीएफओ ने खाता धारकों को राहत देते हुए एडवांस निकासी की सुविधा दी है. इपीएफओ ने इसके लिए इपीएफ स्कीम-1952 में बदलाव करते हुए यह कहा कि कर्मचारी अपने खाते में जमा रकम का 75 फीसदी या तीन महीने के वेतन के बराबर रकम निकाल सकते हैं

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Posted By; Utpal Kant

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