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अगर नहीं करायी है कोरोना जांच तो नहीं मिलेगी रेल यात्रा की अनुमति

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बताया गया कि कोविड-19 का एक बड़े संवाहक के रूप में यात्रियों को चिन्हित किया गया है. इसलिए अब रेल यात्रा के लिए वैसे यात्रियों को अनुमति ही नहीं दी जाएगी. जिन्होंने अपना कोविड-19 का टेस्ट नहीं कराया हो.

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जमालपुर : वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण का मामला लगातार सामने आ रहा है. ऐसे में कहीं ना कहीं चूक की बात की जाती है. जिसको देखते हुए कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा अब वृहद योजना बनाई गई है. जिसके तहत कई आवश्यक निर्णय भी लिए गए हैं.

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जमालपुर स्टेशन पर लगेगी जांच शिविर

बताया गया कि कोविड-19 का एक बड़े संवाहक के रूप में यात्रियों को चिन्हित किया गया है. इसलिए अब रेल यात्रा के लिए वैसे यात्रियों को अनुमति ही नहीं दी जाएगी. जिन्होंने अपना कोविड-19 का टेस्ट नहीं कराया हो. इसको लेकर सोमवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार, अंचल अधिकारी शंभू मंडल और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ बलराम प्रसाद ने जमालपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन प्रबंधक ओंकार प्रसाद और मुख्य टिकट निरीक्षक गौतम कुमार से भेंट की. इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश के बारे में रेल अधिकारियों को जानकारी दी और सहयोग की अपील की. प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि जमालपुर स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों से यात्रा आरंभ करने वाले रेल यात्रियों के लिए स्टेशन परिसर में प्रतिदिन कोविड-19 की जांच शिविर लगाई जाएगी. नियमानुसार 90 मिनट पहले यात्रा आरंभ करने वाले रेल यात्री को स्टेशन परिसर पहुंचना होता है. इस दरमियान यात्रा आरंभ करने वाले प्रत्येक रेलयात्री जांच शिविर में पहुंचेंगे और वहां तैनात चिकित्साकर्मी उनका सैंपल लेंगे तथा 5 मिनट में ही रिजल्ट भी दे दिया जाएगा. इस प्रकार जिस रेल यात्री के पास कोरोना का नेगेटिव सर्टिफिकेट नहीं होगा. उसे प्लेटफार्म पर प्रवेश ही करने नहीं दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक संक्रमण फैलने की संभावना समाप्त हो जाएगी.

दुकानदारों के लिए भी नेगेटिव प्रमाण पत्र हुआ अनिवार्य

इस कड़ी में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए अब दुकानदारों के लिए भी कोरोना का नेगेटिव सर्टिफिकेट को अनिवार्य घोषित कर दिया गया है. बताया गया कि जगह-जगह सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 जांच के लिए शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां क्षेत्र के प्रत्येक दुकानदार शिविर में पहुंचकर अपनी जांच करा लेंगे और वहां से कोविड का निगेटिव प्रमाण पत्र लेकर अपने दुकान में रखेंगे. यदि कोई दुकानदार अपनी जांच कराए बगैर और नेगेटिव सर्टिफिकेट के बगैर ही दुकान संचालित करता है और अधिकारियों की जांच के क्रम में यह बात साबित हो जाती है. तो दुकान को तत्काल सील कर दिया जाएगा. जिसकी जिम्मेदारी खुद दुकानदार की होगी. प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इसी प्रकार की अनिवार्यता ऑटो और ई-रिक्शा चालकों सहित सभी यात्री वाहनों के ड्राइवर के लिए भी लागू होता है. कोरोना जांच शिविर चरणबद्ध रूप से आयोजित किए जा रहे हैं. शिविर के समापन के बाद अलग-अलग थाना क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा और जांच के क्रम में यदि कोई वाहन चालक कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट सहित नहीं पाया जाएगा तो उसके वाहन को भी जप्त कर लिया जाएगा. उन्होंने दुकानदारों, रेल यात्रियों और वाहन चालकों से सरकार के कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपाय में सहयोग करने की अपील की.

posted by ashish jha

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