24.1 C
Ranchi
Saturday, March 15, 2025 | 12:14 am
24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

जाति गणना पर पटना हाईकोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई, याचिकाकर्ता ने कहा- राज्य सरकार का फैसला संविधान के खिलाफ

Advertisement

पटना हाईकोर्ट में सोमवार को जाति गणना पर शुरू हुई सुनवाई अधूरी रह गई. अब इस मामले में न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ में मंगलवार को सुनवाई होगी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

जातीय गणना व आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाइकोर्ट में सोमवार को सुनवाई अधूरी रही. मंगलवार को 2:15 बजे फिर इस मामले पर सुनवाई की जायेगी. मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ में इस मामले को लेकर यूथ फॉर इक्वालिटी व अन्य द्वारा दायर याचिका पर यह सुनवाई हुई.

गणना के लिए नहीं बनाया गया कोई रूल या रेगुलेशन

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरीय अधिवक्ता अपराजिता ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार द्वारा छह जून, 2022 को राज्य में जातियों की गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराने संबंधी लिया गया नीतिगत फैसला भारत के संविधान और सेंसस एक्ट 1948, सेंसस रूल 1990 के विपरीत है . सरकार द्वारा जो जाति आधारित गणना की जा रही है, इसके लिए किसी प्रकार का न तो कानून ही बनाया गया और न ही कोई रूल या रेगुलेशन ही बनाया गया है .

संविधान के विरुद्ध राज्य सरकार का फैसला 

कोर्ट को बताया गया कि सरकार द्वारा जिन 17 बिंदुओं पर सूचना जुटायी जा रही है उसमें धर्म, जाति और आर्थिक स्थिति के बारे में भी सूचना ली जा रही है. यह कार्य किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के विपरीत है. उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का जिक्र करते हुए कोर्ट को बताया कि सरकार का यह कार्य कानूनन सही नहीं है. ऐसी स्थिति में जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण के लिए प्रकाशित अधिसूचना को निरस्त किया जाये. क्योंकि राज्य सरकार का यह कदम उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है. राज्य सरकार का यह कार्य संविधान के विरुद्ध भी है.

Also Read: पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब से मिले चिराग पासवान, बंद कमरे में राजनीतिक बिंदुओं पर हुई चर्चा
आज होगी सुनवाई 

यह याचिका मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में 10:30 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए 2:15 बजे निर्धारित की . इस मामले पर सवा चार बजे तक सुनवाई चलती रही. अब मंगलवार को इस मामले में आगे की सुनवाई होगी.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें
होम वीडियो
News Snaps
News Reels आप का शहर