24.1 C
Ranchi
Monday, February 24, 2025 | 11:56 am
24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

HAJIPUR NEWS : आठ वर्ष पहले दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में दोषमुक्त हुए तीन भाई

Advertisement

HAJIPUR NEWS : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह ने करीब आठ वर्ष पूर्व हुई गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में तीन सगे भाइयों को दोषमुक्त कर दिया है. यह जानकारी बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुनील कुमार एवं जयराम सिंह ने संयुक्त रूप से दी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

हाजीपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह ने करीब आठ वर्ष पूर्व हुई गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में तीन सगे भाइयों को दोषमुक्त कर दिया है. यह जानकारी बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुनील कुमार एवं जयराम सिंह ने संयुक्त रूप से दी. उन्होंने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के लाल पोखर दिग्घी निवासी पांचू राय ने छह अगस्त, 2016 को अपने गांव के ही तीन सगे भाइयों वीरेंद्र राय, शंभू राय, मिथलेश राय एवं एक अन्य के विरुद्ध हाजीपुर पुलिस केंद्र स्थित नये मकान से लाल पोखर दिग्घी स्थित पुराने मकान के निकट आते ही पूर्व से परंपरागत हथियार लेकर घात लगाकर हमला करने का आरोप लगाया था. साथ ही बीच-बचाव करने आयी पत्नी व पुत्र को मारपीट कर जख्मी करने तथा घर में घुस कर बहू के साथ दुर्व्यवहार करने और मंगलसूत्र एवं चेन छीन लेने के आरोप में प्राथमिकी करायी थी. इस मामले में पुलिस ने 31 अगस्त, 2016 को न्यायालय में तीनों सगे भाइयों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था. न्यायालय में इन तीनों के विरुद्ध तीन फरवरी को आरोप गठन किया गया. इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कराये गये आठ साक्षियों के बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुनील कुमार एवं जयराम सिंह के किये गये प्रतिपरीक्षण के बाद तीन सगे भाइयों वीरचंद्र राय, शंभू राय एवं मिथलेश राय को दोषमुक्त कर दिया गया. इस मामले में आरोपित को 19 सितंबर, 2000 को दोषमुक्त कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध सूचक ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी. इस अपील को पुनः विचारण के लिए व्यवहार न्यायालय को भेजा गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें