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मुखिया अरुण सिंह हत्याकांड में दो अभियुक्तों को उम्रकैद, 60-60 हजार रुपये का जुर्माना

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चर्चित मुखिया अरुण सिंह हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने दोषी पाते हुए दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी.

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गोपालगंज. चर्चित मुखिया अरुण सिंह हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने दोषी पाते हुए दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी. सीवान जिले के दरौली थाना क्षेत्र के अइनी गांव के रहने वाले सोनू यादव उर्फ कृष्णा यादव व हथुआ थाने के जैनन गांव के रामविलास यादव के पुत्र नागेंद्र यादव पर सजा के साथ कोर्ट ने 50-50 हजार का जुर्माना लगा दिया. वहीं आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये का जुर्माने का फैसला सुनाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा दी गयी है. पटना हाइकोर्ट के आदेश पर इस केस में स्पीडी ट्रायल की शुरुआत हुई थी. अभियोजन पक्ष अपर लोक अभियोजक जयराम साह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता वरीय अधिवक्ता रामनाथ साहु व वशिष्ठ यादव की ओर से अपना-अपना साक्ष्य व सबूत को उपलब्ध कराया गया. उधर, मुखिया अरुण सिंह के परिजनों ने कहा कि हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी. कोर्ट के फैसला का स्वागत है. इंसाफ मिलने से कलेजे को ठंडक पहुंची है. बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता रामनाथ साहू का कथन है कि दोषसिद्ध अभियुक्त सोनू यादव, नागेंद्र यादव अपने परिवार का एकमात्र कर्ता है. परिवार का जीवनयापन इसी पर निर्भर है. 12 नवंबर 2020 से नागेंद्र यादव तथा 18 दिसंबर 20 से सोनू यादव उर्फ कृष्णा यादव लगातार आज तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध हैं. इन्हें कम से कम सजा दी जाये. अपर लोक अभियोजक जयराम साह ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त सोनू यादव उर्फ कृष्णा यादव, नागेंद्र यादव आदतन अपराधी हैं. दोनों को फांसी की सजा दी जाये. इन पर पूर्व से दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं, दरौली थाना क्षेत्र के अइनी गांव के रहने वाले विशुनदेव के पुत्र सोनू यादव उर्फ कृष्णा यादव पर मैरवा थाने के कांड सं- 119/2019, 165/2019, 494/2017, 72/2019, 113/2019, दरौली थाना कांड सं 83/2019, 275/2017, जीरादेई कांड सं ।06/2013 दर्ज था. नागेंद्र यादव पर हथुआ थाना कांड सं. 99/14 दिनांक 07 अक्तूबर 2014 धारा-341, 323, 324, 337, 379, 354, 504/34 भादवि हथुआ थाना कांड सं. 36/17 दिनांक 07 मार्च 2017 धारा-394 भादवि, थाना कांड सं-38/17 दिनांक-10 मार्च 2017 धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट, थाना कांड सं- 48/17 दिनांक 06 अप्रैल 2017 धारा-302/201/34 भादवि, गोरखपुर केंट थाना कांड सं0 981/16 धारा- 364/ 302/ 201/ 202 / 120 बी / 34 भादवि उचकागांव थाना कांड सं. 132/20 दिनांक 09 मई 2020 धारा 302/120 बी भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज हैं. सभी मामले लूट, हत्या, हत्या के प्रयास एवं आयुद्ध अधिनियम से संबंधित है. मीरगंज थाने के जिगना ढाले के पास अपने सर्विस सेंटर के पास बैठे 12 जनवरी 2020 की दोपहर 1:15 बजे मटिहनियां गोपाल गांव के रहने वाले तथा मटिहानी नैन पंचायत के मुखिया अरुण कुमार सिंह की हत्या हुई थी. एनएच- 85 की दो बाइक से पांच अपराधी आये. अंधाधुंध फायरिंग करने लगे. फायरिंग की आवाज सुनकर उनकी पत्नी अल्का सिंह बाहर निकलीं, तो देखा कि अरुण सिंह गोली लगने से गिर गये हैं. उनकी मौत हो गयी थी. उनके सामने से अपराधी भाग निकले.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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