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Gopalganj News : राजेंद्र स्टैंड बस स्टैंड की जमीन की फर्जी जमाबंदी में सीओ, सीआइ और राजस्व कर्मचारी को कोर्ट से नहीं मिली राहत

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Gopalganj News : राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन की फर्जी जमाबंदी में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-16 शेफाली नारायण के कोर्ट में सीओ, सीआइ, राजस्व कर्मचारी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई.

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गोपालगंज. राजेंद्र नगर बस स्टैंड के जमीन की फर्जी जमाबंदी में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-16 शेफाली नारायण के कोर्ट में सीओ, सीआइ, राजस्व कर्मचारी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने घंटों बचाव व अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद किसी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने पुलिस से अप टू डेट केस डायरी को तलब किया है. अब अग्रिम जमानत के मामले में अगली तिथि मुकर्रर की गयी है. बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता शैलेंद्र तिवारी, अब्बू शमीम, उदय कुमार की ओर से निलंबित सीओ गुलाम सरवर, सीआइ जटाशंकर प्रसाद, बर्खास्त राजस्व कर्मचारी दिनेश मिश्रा के पक्ष में कोर्ट को बताया गया कि उनके योगदान के पूर्व ही जमाबंदी कायम की जा चुकी है. कांड के मुख्य अभियुक्त अजय दुबे की अरेस्टिंग पर पटना हाइकोर्ट से रोक लगा दी गयी है. उसी आधार पर इनकी अरेस्टिंग पर भी रोक लगायी जाये. जबकि विरोध करते हुए नगर परिषद की ओर से अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी व अभियोजन की ओर से एपीपी हरेंद्र सिंह ने कोर्ट को बताया कि पटना हाइकोर्ट ने अजय दुबे को इस शर्त पर गिरफ्तारी पर रोक लगायी कि उनके द्वारा कोर्ट को मूल दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराया गया था. अजय दुबे ने गिरफ्तारी के भय से दस्तावेज उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होने की बात कही, तो हाइकोर्ट ने अपना मूल दस्तावेज केस के अनुसंधानक को देने और अनुसंधान में सहयोग करने की शर्त पर अरेस्टिंग को तीन जनवरी तक स्टे किया है. सीओ, सीआइ व राजस्व कर्मचारी को इसका लाभ नहीं दिया जा सकता. केस में अप टू डेट केस डायरी की जरूरत है. कोर्ट ने अभियोजन को निश्चित रूप से अप टू डेट डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया. मुख्य आरोपित की अरेस्टिंग पर हाइकोर्ट ने लगायी सशर्त रोक बस स्टैंड के फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपित अजय दुबे की तरफ से नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए दाखिल क्रिमिनल रिट की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल के पीठ ने की. इसमें अजय दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रीतिश रंजन, आदर्श रंजन, कुमार केसरी व नगर परिषद की ओर से वरीय अधिवक्ता राजेश रंजन व सरकार की ओर से सीएस सिंह की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अजय दुबे की अरेस्टिंग को तीन जनवरी तक इस शर्त पर रोक लगा दी है कि वे अपना 11 नवंबर 1980 की रजिस्ट्री का मूल दस्तावेज केस के अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध कराएं, जिससे उसकी जांच हो सके. साथ ही केस के अनुसंधान में सहयोग करे. डीएम के आदेश पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुलधर दुबे ने नगर थाने में 18 सितंबर को सीओ, राजस्व कर्मचारी, सीआइ व भू-माफिया सासामुसा के चंद्रमा दुबे के पुत्र अजय दुबे के खिलाफ नगर थाना कांड सं-673/24 दर्ज करा दिया था. खतियान एवं पंजी-2 के आधार पर जमाबंदी दाखिल-खारिज केस नं0-360/1980-81 के द्वारा पुरानी जमाबंदी नं0-192 एवं 195 से घटाकर निलंबित सीओ गुलाम सरवर के द्वारा दो सितंबर 2024 को सुबह 10.44 बजे भू-माफिया अजय दुबे के नाम पर जमाबंदी परिमार्जन के तहत की गयी. तीन सितंबर को 1985 से 2025 तक की रेंट रसीद भी काट दी गयी थी.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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