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तेजाब कांड में तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने दोषी करार दिया, आज आयेगा फैसला

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नगर थाने के अमवां गांव में हुए चर्चित तेजाब कांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया. ट्रायल के अंतिम दिन दोनों पक्षों की ओर से आयी गवाही व साक्ष्य -सबूत को देखने के बाद कोर्ट ने शंभू भगत, सुदामा भगत व शांति देवी को दोषी करार दिया.

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गोपालगंज. नगर थाने के अमवां गांव में हुए चर्चित तेजाब कांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया. ट्रायल के अंतिम दिन दोनों पक्षों की ओर से आयी गवाही व साक्ष्य -सबूत को देखने के बाद कोर्ट ने शंभू भगत, सुदामा भगत व शांति देवी को दोषी करार दिया. शुक्रवार को कोर्ट का फैसला आ जायेगा. पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता राकेश शर्मा व अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार गुप्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता अबू समीम, धनराज सिंह की दलीलों को गंभीरता से सुना. बता दें कि नगर थाना के अमवां गांव में नौ जून 2021 को महज 13 कट्ठा जमीन के लिए तेजाब कांड हुआ. पीड़ित श्रीरात राय का आरोप है कि सुबह सात बजे गांव के ही शंभू भगत, सुदामा भगत के परिवार के लाेग उनके 13 कट्ठा जमीन को जोतने लगे. जब मना करने के लिए श्रीराम राय गये, तो उनको घेर कर मारने लगे. उनके चिल्लाने पर उज्ज्वल कुमार, उनके पिता जय किशोर राय, आयुष राज पहुंचे. अभी कुछ समझ पाते कि शंभू भगत, उनकी पत्नी चंद्रावती देवी, बेटा नन्हे, सुदामा भगत उनकी पत्नी शांति देवी, उनके पुत्र गोलू ने तेजाब से हमला कर दिया. उसी दौरान उज्ज्वल को पकड़कर तेजाब भरे मग से नहला दिया, जबकि तेजाब से आयुष व श्रीराम राय भी घायल हो गये. इसमें उज्जवल राय का सबसे अधिक 90% जल गया. उसे बचाने के लिए परिवार के लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, पीजीआइ लखनऊ, एम्स दिल्ली, सफदरजंग, चेन्नई तक इलाज करा चुके हैं. अब भी सफदरजंग में इलाजरत है. अभी इस केस में चंद्रावती देवी, नन्हें कुमार व गोलू के खिलाफ अलग से सुनवाई चल रही है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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