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Gaya News : जिले के 353 प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ेंगे गरीब बच्चे, नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

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Gaya News : शिक्षा का अधिकार (आरटीइ) के तहत जिले में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार के द्वारा वहन किया जाता है. जिले के करीब 353 प्राइवेट स्कूलों में अलाभकारी व कमजोर समूह के बच्चों का 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन होगा.

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गया. शिक्षा का अधिकार (आरटीइ) के तहत जिले में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार के द्वारा वहन किया जाता है. जिले के करीब 353 प्राइवेट स्कूलों में अलाभकारी व कमजोर समूह के बच्चों का 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन होगा. इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉ ओम प्रकाश व डीपीओ (प्रारंभिक शिक्षा व समग्र शिक्षा अभियान) को निर्देश दिया है. बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के अंदर माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से विद्यालय में जमा करेंगे. विद्यालय के प्रधानाध्यापक उक्त आधार को ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करेंगे. शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन से लेकर विद्यालय आवंटन को लेकर तिथि निर्धारित की गयी है.

महत्वपूर्ण तिथियां

बच्चों का रजिस्ट्रेशन : 26 दिसंबर से 25 जनवरी 2025 तक

पंजीकृत छात्रों का सत्यापन : 30 दिसंबर से 10 फरवरी 2025 तक.सत्यापित छात्रों का ऑनलाइन स्कूल आवंटन : 15 फरवरी 2025.

चयनित छात्रों का विद्यालय में प्रवेश : 16 से 28 फरवरी 2025 तक

किन बच्चों का होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

अलाभकारी समूह : अलाभकारी समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता-पिता की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक हो.कमजोर वर्ग : कमजोर वर्ग में सभी जातियाें के बच्चे जिनके माता-पिता की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम हो.

आयु की सीमा : 01 अप्रैल 2025 तक छह वर्ष की आयु होना अनिवार्य है. (02 अप्रैल 2017 से 01 अप्रैल 2019 के बीच जन्में बच्चे प्रवेश के लिए पात्र हैं)आवश्यक दस्तावेज : जन्म प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र या निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के अंदर माता-पिता अपने बच्चे का निवास प्रमाण पत्र विद्यालय के माध्यम से अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करेंगे. माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड (नामांकन के बाद बच्चे का आधार कार्ड). माता-पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर व बच्चे का हाल का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो.

ऑनलाइन करें आवेदन

ज्ञानदीप पोर्टल पर बच्चों का पहले रजिस्ट्रेशन किया जायेगा. अभिभावक या बच्चे अपने मोबाइल नंबर के साथ उक्त पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं. आवेदन करने के समय माता-पिता या उनके अभिभावक के आधार कार्ड का सत्यापन अनिवार्य होगा तथा बच्चों के आधार कार्ड का सत्यापन वैकल्पिक होगा. (बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं होगा, पर विद्यालय में प्रवेश के समय तीन महीने के अंदर माता-पिता अभिभावक अपने बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से विद्यालय में जमा करेंगे). पंजीकरण के बाद आवेदन के लिए उनका यूजर आइडी उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजा जायेगा. यूजर आइडी के द्वारा लॉगिन करने के बाद बच्चे के माता-पिता या अभिभावक नामांकन फॉर्म भर सकेंगे.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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