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गाली व धमकी देने के मामले में दोषी को एक साल की सजा

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नाबालिग लड़की को गाली देने व धमकी देने के मामले में अदालत ने दोषी को एक साल की सजा सुनायी. साथ ही साथ इक्कीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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गया. नाबालिग लड़की को गाली देने व धमकी देने के मामले में अदालत ने दोषी को एक साल की सजा सुनायी. साथ ही साथ इक्कीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने दोषी अभियुक्त सत्येंद्र मांझी को यह सजा सुनायी. अभियुक्त सत्येंद्र मांझी आमस थाना क्षेत्र का रहनेवाला है. इस मामले में पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने अभियोजन की तरफ से अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. अपने प्राथमिकी में उसने कहा था कि 14 मार्च 2018 को जब वह घर में अकेली थी, तो चुपके से वह उसके घर में घुस गया. इसी बीच पीड़िता के भाई व मामा घर में आ गये, तो उसने अभियुक्त को थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया. इस पर पीड़िता के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल चार लोगों की गवाही हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आइपीसी की धारा 448, 504, और 506 के तहत अभियुक्त को इस मामले का दोषी पाया. यह मामला आमस थाना कांड संख्या 75/ 2018 से संबंधित है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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