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Gaya News: आरटीई के तहत आवेदन में गया बिहार में अव्वल, पढ़ाई का खर्च वहन करेगी सरकार

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Gaya News: गया जिले ने आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का क्लास वन में नामांकन कराने में बिहार में टॉप किया है. आइये जानते हैं इसके तहत कौन-कौन बच्चे आवेदन कर सकते हैं.

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Gaya News: शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत जिले के प्राइवेट स्कूलों में अलाभकारी और कमजोर समूह के बच्चों का नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू है. गुरुवार को संबंध में पटना से शिक्षा विभाग के साथ डीपीओ की वीसी हुई. इसमें गया जिले में स्थित प्राइवेट स्कूलों में नामांकन को लेकर रजिस्ट्रेशन और अन्य मामलों की समीक्षा की गयी. जिसमें बताया गया कि सत्र 2025-26 में आरटीई के तहत गया के 523 प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का क्लास वन में नामांकन होगा. पूर्व में विद्यालयों की संख्या 353 बतायी गयी थी. ज्ञानदीप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मामले में गया का बिहार में अव्वल स्थान है. छह दिनों में कुल 354 रजिस्ट्रेशन हुआ है. जो राज्य के अन्य जिलों से सबसे अधिक है. वीसी के दौरान आरटीई के तहत सीटें डिक्लेयर नहीं करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती का निर्देश दिया है. वैसे स्कूलों को 24 घंटे के अंदर सीटें डिक्लेयर करने का निर्देश देने को कहा गया है. शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन से लेकर विद्यालय आवंटन को लेकर तिथि निर्धारित किया गया है.

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प्रमुख तिथियां

बच्चों का रजिस्ट्रेशन : 25 जनवरी 2025 तक
पंजीकृत छात्रों का सत्यापन : 30 दिसंबर 2024 से 10 फरवरी 2025 तक.
सत्यापित छात्रों का ऑनलाइन स्कूल आवंटन : 15 फरवरी 2025.
चयनित छात्रों का विद्यालय में प्रवेश : 16 से 28 फरवरी 2025 तक.

किन बच्चों का होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

अलाभकारी समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता-पिता की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक हो. कमजोर वर्ग में सभी जातियों के बच्चे जिनके माता-पिता की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम हो. एक अप्रैल 2025 तक छह वर्ष की आयु होना अनिवार्य है.

आवश्यक दस्तावेज

जन्म प्रमाणपत्र
जाति प्रमाणपत्र
आय प्रमाणपत्र
निवास प्रमाणपत्र
माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड (नामांकन के बाद बच्चे का आधार कार्ड)
माता-पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर
बच्चे का हाल का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो

ज्ञानदीप पोर्टल पर ऑनलाइन करें आवेदन

ज्ञानदीप पोर्टल पर अभिभावक अपने बच्चे का मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आवेदन करने के समय माता-पिता या उनके अभिभावक के आधार कार्ड का सत्यापन अनिवार्य होगा तथा बच्चों के आधार कार्ड का सत्यापन वैकल्पिक होगा. (बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं होगा, पर विद्यालय में प्रवेश के समय तीन महीने के अंदर माता-पिता अभिभावक अपने बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से विद्यालय में जमा करेंगे). रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन के लिए उनका यूजर आइडी उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजा जायेगा. यूजर आइडी के द्वारा लॉगिन करने के बाद बच्चे के माता-पिता या अभिभावक नामांकन फॉर्म भर सकेंगे.

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