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दहेज हत्या के दोषियों को मिली उम्रकैद, हत्या के दो साल बाद बेगूसराय कोर्ट ने सुनाया फैसला

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दहेज हत्या के एक मामले में बेगूसराय कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मृतका के पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. करीब दो साल से मृतका के पिता न्याय के इंतजार में बैठे थे. आज उन्हें कोर्ट से न्याय मिला.

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बेगूसराय. दहेज हत्या के एक मामले में बेगूसराय कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मृतका के पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. करीब दो साल से मृतका के पिता न्याय के इंतजार में बैठे थे. आज उन्हें कोर्ट से न्याय मिला. बेटी के हत्यारों को सजा दिये जाने के बाद पिता फूलेन सहनी ने बताया कि आज उनकी बिटिया को इंसाफ मिला है. आज उनकी आत्मा को शांति मिली है.

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सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

जानकारी के अनुसार बेगूसराय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने दहेज हत्या मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित खोदावंदपुर थाने के बिजुलिया निवासी सुनील सहनी, कौशल कुमार, सोनी देवी, रविंद्र सहनी को दहेज हत्या में दोषी पाया. कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है कि मृतका खुशबू के माता-पिता को सरकारी योजना के तहत मुआवजा की राशि प्रदान करें. न्यायालय में मृतका के पिता फूलेन सहनी भी मौजूद थे.

29 मई, 2020 को हुई थी हत्या 

2018 में फूलेन सहनी की पुत्री खुशबू कुमारी की शादी आरोपित सुनील सहनी के साथ हुई थी. कुछ दिन के बाद से ही सभी आरोपित एक बुलेट मोटरसाइकिल और 4 लाख रुपया के लिए खुशबु कुमारी को प्रताड़ित करने लगे. 29 मई, 2020 को 3:00 बजे फूलेन सहनी को यह सूचना मिली थी कि ससुरालवालों ने बेटी खुशबू की गला दबाकर हत्या कर दी है. जब वो बेटी के ससुराल पहुंचे तो देखा कि केरोसिन तेल छिड़ककर उनकी बेटी के शव को जला दिया था. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामप्रकाश यादव और मिराज अख्तर हाशमी ने कुल 7 गवाहों की गवाही करायी. सजा सुनाने के बाद न्यायालय ने सभी आरोपित को सजा काटने के लिए बेगूसराय जेल भेज दिया.

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