अब स्कूलों में शिक्षकों का सुबह छह बजे से पहले लिया जायेगा ग्रुप फोटो

अब शिक्षकों को सुबह छह बजे से पहले विद्यालय पहुंचकर हाजिरी बनानी होगी.

By Prabhat Khabar News Desk | May 21, 2024 5:34 PM

दरभंगा. अब शिक्षकों को सुबह छह बजे से पहले विद्यालय पहुंचकर हाजिरी बनानी होगी. सुबह छह बजे से पहले उनका ग्रुप फोटो लिया जायेगा. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस बाबत आदेश जारी किया है. निरीक्षकों को सभी विद्यालयों का सुबह छह बजे की उपस्थिति पंजी व सभी शिक्षकों का फोटो प्राप्त करते हुए जिला कार्यालय को अनिवार्य रूप से आठ बजे तक भेजने को कहा गया है. स्पष्ट किया गया है कि छह बजे के बाद का फोटो किसी भी परिस्थिति में नहीं हो. निरीक्षणकर्ता के साथ विद्यालय मुआयना का फोटो इ-शिक्षाकोष पर अपलोड होगा. वीसी विद एचएम का फोटो दोपहर ढाई बजे तक अनिवार्य रूप से भेजने को कहा गया है. सभी निरीक्षकों को शौचालयों का फोटो भी डेली खींच कर ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है. जिला कार्यालय से प्रतिदिन निरीक्षण व अन्य से संबंधित प्रतिवेदन के लिए प्रतिदिन दोपहर तीन बजे तक अपडेट करना अनिवार्य होगा. जारी आदेश में सभी निरीक्षकों को मुआयना रोस्टर का शत-प्रतिशत अनुपालन करने का सख्त निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं किए जाने पर चिह्नित कर कार्रवाई की जायेगी. शिक्षकों की समय से पहले उपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग दिन-प्रतिदिन सख्त होता जा रहा है. ग्रीष्मावकाश के बाद शिक्षक उपस्थिति पंजी व शिक्षकों का ग्रुप फोटो 6.10 बजे तक भेजने का निर्देश दिया गया था. वहीं अब जारी निर्देश में कहा गया है कि सुबह छह बजे का ही फोटो मान्य होगा. शिक्षकों का कहना है कि उपस्थिति पंजी पर सभी शिक्षकों का छह बजे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के बाद पंजी का फोटो लेना तथा फिर शिक्षकों का ग्रुप फोटो, यह सभी काम रियल टाइम नोट कैम एप के माध्यम से किया जायेगा. ठीक छह बजे यह सभी काम होना है. कहा कि सभी कार्रवाई एक साथ, एक ही समय में छह बजे करना अव्यवहारिक ही कहा जायेगा. उपस्थिति बनाने से लेकर फोटो खिंचवाने तक की कार्रवाई में पांच से 10 मिनट का समय लगेगा ही. अधिकांश स्कूलों में दो से चार दर्जन तक शिक्षक हैं. एप के माध्यम से पूरी कार्रवाई की जानी है. ऐसे में एप अलग-अलग समय रिकॉर्ड करेगा. विभाग का कहना है कि सभी काम छह बजे ही किया जाय. शिक्षकों का कहना है कि सिस्टम में फंसाकर उनके वेतन कटौती सहित दंडित करने का नया आदेश आधार बनेगा.

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