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बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने की जिम्मेवारी टोला सेवक एवं तालीमी मरकज की

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शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने दिशा- निर्देश जारी किया है.

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दरभंगा. प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने दिशा- निर्देश जारी किया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी को जारी पत्र में कहा है कि छह से 14 वर्ष तक के बच्चे का नामांकन उनके उम्र सापेक्ष कक्षा में कराया जाए. विद्यालय से बाहर के बच्चों के नामांकन में पोषक क्षेत्र में अवस्थित आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदी, शिक्षा सेवक (टोला सेवक एवं तालमी मरकज), विकास मित्र, मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच एवं पंच का सहयोग लिया जाए. नामांकन के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाए की कोई बच्चा विद्यालय से बाहर नहीं रहे. बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक की होगी. नामांकित बच्चे की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक है. बच्चों को विद्यालय तक पहुंचने की जिम्मेवारी संबंधित विद्यालय से संबद्ध शिक्षा सेवक (टोला सेवक एवं तालमी मरकज) की होगी. इसके लिए विद्यालय के प्रधान शिक्षक समन्वय स्थापित करेंगे. डीइओ यह सुनिश्चित करेंगे कि हर विद्यालय से कोई न कोई शिक्षा सेवक संबद्ध रहे. अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी कारणवश बच्चा नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सके, तो उसका नाम नामांकन पंजी से हटाया नहीं जाए. तीन दिन तक बच्चा विद्यालय में उपस्थित नहीं होता है, तो संबंधित विद्यालय प्रधान, वर्ग शिक्षक एवं शिक्षा सेवक बच्चों के अभिभावक से संपर्क कर कारण पता करेंगे. बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावक को प्रेरित करेंगे. बच्चों के आवासन में परिवर्तन की स्थिति में ही अभिभावक के अनुरोध पर नामांकन पंजी से बच्चों का नाम हटाया जाएगा. अन्य कारणों से नामांकन पंजी से बच्चे का नाम हटाने के पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की अनुमति लेनी होगी. बताते चलें कि इसके पूर्व बच्चों की लगातार 10 -15 दिनों तक अनुपस्थिति के आधार पर नामांकन पंजी से नाम हटाने के आदेश थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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