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जानलेवा हमला मामले में अभियुक्त दोषी करार

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अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 मई की तिथि निर्धारित की है.

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दरभंगा. अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की अदालत ने शनिवार को अलीनगर थाना क्षेत्र के अलीनगर निवासी जहीर अंसारी के पुत्र मो. गुफरान अंसारी उर्फ जिबरान को जानलेवा हमला करने, अवैध पिस्टल से गोली मारकर घायल करने, जातिसूचक गालियां देने के आरोप में दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 मई की तिथि निर्धारित की है. मामले का संचालन कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार कुंवर ने बताया कि 18 मई 2023 की रात अभियुक्त गांव के ही कामेश्वर महतो के घर नीरा पीने के लिए गया. कांड के सूचक ने कहा कि दुकान बंद हो गयी है, नीरा नहीं मिलेगा. इस बात से आक्रोशित होकर जीवरान ने पिस्टल निकालकर दुकानदार को गोली मार दी. जख्मी का इलाज डीएमसीएच के बाद स्थानीय एक निजी अस्पताल में हुआ. जख्मी महतो के फर्द बयान पर अलीनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी. घटना के तीन दिन बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ. अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई पूरी कर भादवि की धारा 307, आर्म्स ऐक्ट की धारा 25(1-बी) ए, तथा 27 एवं एससी,एसटी की धारा 3(2) v में दोषी पाते हुए अभियुक्त को जेल भेजने का आदेश दिया है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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