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तब्लीगी जमात के 18 विदेशी नागरिकों को कोर्ट से मिली राहत, सभी आपराधिक मामले रद्द

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कोर्ट अपने 68 पन्नों के फैसले में विदेशी नागरिक कानून की विस्तार से व्याख्या करते हुए कहा कि इन विदेशी नागरिकों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है.

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पटना . पटना हाइकोर्ट ने तब्लीगी जमात के 18 विदेशी नागरिकों को राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है. साथ ही उन्हें सम्बंधित देशों में भेजने का भी निर्देश दिया है.

जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने मो एनामुल हुसैन तथा अन्य और मो.रियाजुद्दीन तथा अन्य की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया.

कोर्ट अपने 68 पन्नों के फैसले में विदेशी नागरिक कानून की विस्तार से व्याख्या करते हुए कहा कि इन विदेशी नागरिकों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता पी के शाही और अधिवक्ता आलोक रंजन ने जबकि भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसीटर जेनरल डॉ के एन सिंह ने बहस में भाग लिया.

बिहार सरकार का पक्ष अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने रखा. नरपतगंज थाना कांड संख्या 158/20और अररिया थाना कांड संख्या 297/20 के तहत पुलिस ने इन जमातियों के खिलाफ विदेशी नागरिकता कानून की धारा 14और 14(सी)का मामला दर्ज किया था.

निचली अदालत ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दिया था. हाइकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के साथ ही आपराधिक कार्यवाही को भी समाप्त कर दिया.

Posted by Ashish Jha

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