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बिहार में संक्रमण घटा तो मिली छूट, हटा लॉकडाउन, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा अनिवार्य

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सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालय, दुकानें, प्रतिष्ठान, मॉल, आठवीं से ऊपर तक के सभी स्कूल, आवासीय स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोल दिये गये हैं. क्लास 1 से 7 तक के सभी स्कूल खुलेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोले जायेंगे.

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पटना. राज्य में कोरोना संक्रमण की दर घटने के साथ ही लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू हटाते हुए रियातों का दायरा भी बढ़ा दिया गया है. परंतु अभी भी सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा. रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप (सीएमजी) की बैठक हुई. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिए गये निर्णयों के बारे में जानकारी दी. राज्य में कोरोना के हालात पर समीक्षा के दौरान यह बात सामने आयी कि 6 फरवरी तक लगाये गये प्रतिबंधों की वजह से संक्रमण दर में सुधार आया है. ऐसे में फिलहाल 7 से 13 फरवरी तक कई स्तर पर छूट दी गयी है.

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क्लास 1 से 7 तक के सभी स्कूल खुलेंगे

अगर आने वाले दिनों में संक्रमण दर नहीं बढ़ती है, तो स्थिति पूरी तरह से सामान्य कर दी जायेगी. फिलहाल सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालय, दुकानें, प्रतिष्ठान, मॉल, आठवीं से ऊपर तक के सभी स्कूल, आवासीय स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोल दिये गये हैं. क्लास 1 से 7 तक के सभी स्कूल खुलेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोले जायेंगे. सभी सरकारी कार्यालयों में सिर्फ उन लोगों को ही प्रवेश मिलेगा, जिन्होंने पूरा टीकाकरण करवा लिया है.

सभी धार्मिक स्थल भी खोल दिये गये हैं

इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल भी खोल दिये गये हैं. इन सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क समेत अन्य सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा. सभी सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, क्लब, जिम, स्विमिंग पुल, स्टेडियम समेत अन्य का संचालन इनकी कुल क्षमता का 50 फीसदी उपस्थिति के साथ ही होगा. सभी पार्क और उद्यान अभी सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक खोले जायेंगे और इनमें भी सभी कोरोना नियमों का पालन करना आवश्यक होगा.

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सीएमजी की बैठक के बाद आदेश जारी

सीएमजी की बैठक के बाद गृह विभाग के स्तर पर नियम-कायदे से संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है. राज्य में सभी तरह के सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन की जिला प्रशासन से तीन दिन पहले अनुमति लेनी होगी. साथ ही सभी आयोजनों में कोविड नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा. इन आयोजनों के लिए जिला प्रशासन को लोगों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार होगा. किसी विवाह समारोह एवं श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम लोगों की उपस्थित होने की संख्या 200 होगी.

पूरी क्षमता का उपयोग करने की अनुमति दी गयी

डीजे और बारात या जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी. सभी सार्वजनिक परिवहन में बैठने की पूरी क्षमता का उपयोग करने की अनुमति दी गयी है. हालांकि सभी सार्वजनिक स्थानों, परिवहन, सब्जी मंडी, बाजार समेत अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनना और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन पूरी शिद्दत से करना अनिवार्य होगा. बावजूद इनके जिला प्रशासन को हालात पर निरंतर नजर बनाये रखने और अपने क्षेत्र में इससे संबंधित किसी तरह का उचित निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा. वे धारा 144 भी लागू कर सकेंगे.

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