28.1 C
Ranchi
Tuesday, February 4, 2025 | 03:32 pm
28.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Bihar News: मृत सरकारी सेवक के पति या पत्नी के पेंशनर होने पर भी मिलेगा अनुकंपा का लाभ, जानें पूरी प्रक्रिया

Advertisement

Bihar News पति-पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में रहते हुए किसी एक की मौत के बाद आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Bihar News: पटना. राज्य सरकार की नौकरियों में रहे पति-पत्नी दोनों में किसी एक के रिटायर होने और एक की सेवा में रहते हुए मौत होने पर भी आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी मिल सकेगी. सरकार ने किसी लोक सेवक की मौत होने पर उनके आश्रित को अनुकंपा के पर नौकरी देने की नियमावली को नये सिरे से परिभाषित किया है. पति-पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में रहते हुए किसी एक की मौत के बाद आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है.

- Advertisement -

अब इसके तहत पति-पत्नी में से किसी एक के मौत होने और दूसरे के रिटायर होने के बाद भी आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी दी जायेगी. महाधिवक्ता की राय के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने सभी विभागों के प्रमुखों, आयुक्त व डीएम को पत्र लिखा है. प्रावधानों के अनुसार अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों और किसी एक की मौत हो जाती है, तो अनुकंपा पर नियुक्ति का लाभ उनके आश्रित को नहीं मिलेगा.

महाधिवक्ता की राय के बाद जारी किया संकल्प

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने बताया कि विभाग को जानकारी मिली थी कि कई मामलों में पति-पत्नी में से किसी एक के पेंशनर होने की स्थिति में सेवाकाल में रहते हुए दूसरे की मौत होने पर आश्रित को इस आधर पर अनुकंपा की नौकरी नहीं मिल पा रही थी कि पति या पत्नी पेंशनर हैं. इस संबंध में महाधिवक्ता से राय ली गयी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पेंशनर को सरकारी सेवा में नहीं माना जा सकता. उन्होंने ऐसे मामलों में आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिये जाने की राय दी. इसके आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने नयी अधिसूचना जारी की है.

Also Read: Corona Infected Cases: बिहार में 70 दिनों के बाद मिले 16 कोरोना संक्रमित, एक की मौत

Posted by: Radheshyam Kushwaha

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें