15.1 C
Ranchi
Saturday, February 8, 2025 | 10:41 am
15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

बिहार: बेटी से प्रेम-विवाह करने वाले दामाद का किया था कत्ल, ससुर समेत तीन भाइयों को सुनायी गयी सजा

Advertisement

बिहार के छपरा कोर्ट ने एक मामले में सजा का ऐलान किया है. दामाद की हत्या करने वाले ससुर व उसके दो भाइयों को उम्रकैद की सजा मिली है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

बिहार के छपरा में गांव की ही एक युवती से अंतरजातीय प्रेम विवाह करने वाले युवक की ससुराल पक्ष द्वारा पीट-पीट कर हत्या कर देने एवं पूरे परिवार को जख्मी कर देने के मामले में न्यायालय ने मृतक के ससुर व दो भाइयों को सश्रम कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है. शुक्रवार को एससीएसटी के विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में सजा का ऐलान किया. सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार का पक्ष लड़ रहे वकील ने फांसी की सजा देने की मांग जज से की. जबकि बचाव पक्ष की ओर से कम से कम सजा देने का अनुरोध किया गया. साक्ष्य व सबूतों के आधार पर तीनों आरोपितों को उम्रकैद की सजा दी गयी.

- Advertisement -

अदालत ने सजा का किया ऐलान

शुक्रवार को एससीएसटी के विशेष न्यायाधीश रघुबंश नारायण ने मांझी थाना के कांड संख्या 10/21के एससीएसटी वाद संख्या 81/21में सजा की बिंदुओं पर सुनवाई की. अपने दामाद की हत्या करने के आरोपित मांझी थाना क्षेत्र के डुमरी निवासी तीन सहोदर भाई गणेश यादव राजेश यादव व सुभाष यादव को धारा 302/34 मे आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार जुर्माना, धारा-307/34 में 10 वर्ष तथा 5 हजार जुर्माना व धारा 325/34 में 5 वर्ष की सजा तथा अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति की धारा में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सभी सजा साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया है .

ALSO READ: बिहार में पत्नी का गर्दन काटकर बगल में चैन की नींद सो गया बेरहम पति! बच्चों ने रोकर गांव वालों को जुटाया

वर्ष 2021 में दर्ज किया गया था केस

बताते चलें कि डुमरी निवासी शिवनाथ साह ने 9 जनवरी 2021 को जख्मी हालत में एक प्राथमिकी दर्ज कराया था . जिसमें कहा था कि उसका 25 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार 2 वर्ष पूर्व गांव के ही गणेश यादव की पुत्री ज्योति कुमारी से प्रेमविवाह करके दिल्ली चला गया था . दस दिन पूर्व वह पत्नी के साथ घर आया जिसे देखकर ज्योति के परिजन उग्र हो गये थे. 9 जनवरी की दोपहर वह सपरिवार दरवाजे पर बैठा था तभी गणेश यादव, राजेश यादव व सुभाष यादव के अलावे अन्य परिजन हथियार से लैश होकर उसके घर पर धावा बोल दिये. वे लोग कुछ समझ पाते तभी सभी ने उसे व उसकी पत्नी पानपती देवी, पुत्र चंदन व बहू ज्योति को लाठी डंडा व रड से पीटने लगे.

बेटी ने ही दी थी पिता के खिलाफ गवाही

आवेदन देकर बताया कि उनलोगों ने मेरे पुत्र का हाथ पैर मारकर तोड़ दिया और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी.अपने समझ से हम सभी को मृत जानकर वे लोग चले गये तो गांव के किसी व्यक्ति की सूचना पर पुलिस आयी और हम सभी को सदर अस्पताल लाया. जहां डॉक्टर ने पुत्र को मृत घोषित कर दिया. वहीं पत्नी व बहू बेहोशी की हालत में है. इस मामले में पुलिस ने 1 अप्रैल को सभी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया था. जिसके बाद अभियोजन पक्ष से 9 गवाहों की गवाही करायी गयी . जिसमें ज्योति ने अपने पिता व परिजन के विरुद्ध गवाही दी है .

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें