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Bihar Teacher: महिला शिक्षक को अश्लील फोटो और धमकी देने वाले शिक्षक के खिलाफ एक्शन, हुआ निलंबित

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Bihar Teacher: मध्य विद्यालय के सहायक शिक्षक शशि कुमार तिवारी को शिक्षिका के साथ अभद्र व्यवहार के साथ जान से मारने की धमकी देने मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

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Bihar Teacher: बगहा अनुमंडल अंतर्गत ठकराहा प्रखंड के कन्या मध्य विद्यालय के सहायक शिक्षक शशि कुमार तिवारी को शिक्षिका के साथ अभद्र व्यवहार के साथ जान से मारने की धमकी देने मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उक्त जानकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कुमार अनुभव ने दी. उन्होंने बताया कि शिक्षक द्वारा शिक्षिका के साथ अभद्र व्यवहार करने, जान से मारने की धमकी और अश्लील फोटो करने का आरोप लगाया गया है . जिसके आरोप में शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है .

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शिक्षा जगत में हड़कंप

कुमार अनुभव ने बताया कि यह निलंबन प्राथमिक जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद किया गया है. बता दें कि इस प्रकरण ने शिक्षा जगत में हड़कंप मचा दिया है और विभागीय अधिकारियों की सतर्कता बढ़ा दी है. गौरतलब है कि,मधुबनी प्रखंड के एक विद्यालय की शिक्षिका ने आरोप लगाया कि शिक्षक शशि कुमार तिवारी ने उनके मोबाइल पर अश्लील तस्वीरें भेजीं और जान से मारने की धमकी दी . इन गंभीर आरोपों के बाद शिक्षिका ने उत्तर प्रदेश के पडरौना थाना में 66ए आईटी एक्ट और 351(3) के तहत मामला दर्ज कराया. इसके साथ ही पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी आवेदन दिया .

रिपोर्ट में सभी आरोप सही

वरीय अधिकारियों के निर्देश पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ठकराहा ने मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट डीईओ को सौंपी. रिपोर्ट में आरोपों सही पाए जाने के बाद शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. वही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जारी निलंबन पत्र में कहा गया है कि शिक्षक शशि कुमार तिवारी के व्यवहार ने विभाग की गरिमा को ठेस पहुंचाई है.

रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने न केवल अश्लील तस्वीरें भेजी बल्कि शिक्षिका को धमकी भी दी, कार्यक्रम पदाधिकारी ने ठकराहा बीईओ और नियोजन इकाई के सचिव को 15 दिनों के भीतर अपने स्तर से विस्तृत जांच कर विभागीय कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है साथ ही, मामले में कठोरतम दंड देने की बात भी कही गई है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.

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