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फाइल- 22- लारा कोर्ट में दूसरे दिन कुल 26 किसानों के बीच दिए गए मुआवजा का चेक

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फाइल- 22- लारा कोर्ट में दूसरे दिन कुल 26 किसानों के बीच दिए गए मुआवजा का चेक

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6 जुलाई- फोटो- 17- विशेष कैंप में रैयत को मुआवजा राशि का चेक देते लारा कोर्ट के न्यायाधीश चौसा. निर्माणाधीन थर्मल पावर प्रोजेक्ट 1320 मेगावाट चौसा के लिए आवश्यक रेल कॉरिडोर व वाटर पाइप लाइन में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के मुआवजे की राशि भुगतान को लेकर दूसरे व अंतिम दिन भू-अर्जन पुनर्वासन व व्यवस्थापन प्राधिकार(लारा) कोर्ट के न्यायाधीश शिवानन्द मिश्र की अध्यक्षता में अखौरीपुर चौसा गोला स्थित एमसी कॉलेज में विशेष कोर्ट कैंप का आयोजन किया गया. इस कोर्ट कैंप के दूसरे दिन 26 किसानों के दस्तावेजों को दुरुस्त कर हाथों-हाथ मुआवजे की राशि का चेक वितरण किया गया. भू-अर्जन विभाग के द्वारा मुआवजे की राशि कम दिए जाने व मुआवजा की रकम बढ़ाने के लिए आंदोलन के चलते कैंप में प्रभावित क्षेत्र के किसानों की संख्या काफी कम दिखाई दिया.बतादें कि पावर प्लांट, रेल व वाटर पाईपलाईन कारिडोर हेतू अधिग्रहण की जानेवाली भूमि के करीब 1500 रैयतों को मुआवजा दिया जाना है. परंतु मार्केट रेट से काफी कम मुआवजा राशि दिए जाने के चलते रैयत मुआवजा की राशि लेने को तैयार नहीं हो पा रहे है. जिसको लेकर अतिरिक्त भूमि, रेल कॉरिडोर व वाटर पाइप लाइन के लिए भूमि अधिग्रहित का मामला भू-अर्जन पुनर्वासन व व्यवस्थापन प्राधिकार(लारर) कोर्ट में लंबे दिनों से चल रहा है. किसानों के लारा कोर्ट नहीं जाने की वजह से कोर्ट द्वारा विशेष तौर पर चौसा में दो दिवसीय विशेष कैम्प लगाया गया. जिसके तहत दूसरे दिन भी कोर्ट के न्यायाधीश चौसा मौजूद रहे और इस दौरान कुछ मामलों की सुनवाई भी की. कैम्प लगाए जाने को प्रशासन द्वारा प्रचार- प्रसार भी काफी किया गया था. उधर दूसरी तरफ किसानों द्वारा भी कैम्प का विरोध जताया गया था. पीठासीन पदाधिकारी, भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन प्राधिकार, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा आयोजित विशेष कैम्प कोर्ट में अंतिम दिन महर्षि च्यवन महाविद्यालय चौसा (बक्सर) में कुल 26 (छबीस) हितबद्ध रैयतों को मुआवजा का भुगतान किया गया. जिसमें सन्निहित कुल राशि 11432309.00 (एक करोड़ चौदह लाख बतीस हजार तीन सौ नौ) मात्र है. इस अवसर पर कैम्प/शिविर में बडी संख्या में हितबद्ध रैयत उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा मुआवजा भुगतान से संबंघित प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की गई. इसके साथ ही अपर समाहर्ता बक्सर, निबंधक लारा प्राधिकार पटना, अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर, जिला भू अर्जन पदाधिकारी बक्सर, अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी बक्सर, अंचलाधिकारी चौसा, प्रखंड विकास पदाधिकारी चौसा एवं एसजेवीएन के पदाधिकारी उपस्थित थे.हितबद्ध रैयतों जिनका मुआवजा दिया गया है. उनके नाम इस प्रकार से हैः- महेंद्र प्रसाद बारी को 1706481.00, लक्ष्मण उर्फ मंगरु पाण्डेय को 100066.00, संतोष माली को 56803.00, विनोद माली को 56803.00, अशोक माली को 56803.00, राम अवतार सिंह को 19790.00, योगेंद्र सिंह को 19790.00, भूलन सिंह को 19790.00, दयवंती देवी को 626286.00, हरिपूजन सिंह को 626286.00, कलावती देवी को 7634.00, अशोक तिवारी को 1474000.00, दीनानाथ हजार को 368328.00, उदय नारायण ठाकुर को 368328.00, शंकर प्रसाद को 328084.00, सुदर्शन सिंह को 671599.00, नंदजी ठाकुर को 368328.00, बाल कुवर सिंह को 749867.00, माधव सिंह उर्फ बेनी माधव सिंह को 331060.00, प्रदीप कुमार दुबे को 898473.00, डिग्री नारायण दुबे को 898473.00, अनिल कुमार दुबे को 898473.00, प्रदीप कुमार दुबे को 195191.00, प्रदीप कुमार दुबे को 195191.00, डिग्री नारायण दुबे को 195191.00 एवं अनिल कुमार दुबे को 195191.00 रैयतों का मुआवजा भुगतान किया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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