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आज हटा लें अतिक्रमण, कल से प्रशासन चौसा गोला को करायेगा अतिक्रमण मुक्त

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अखौरीपुर गोला तिमुहानी पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ छह दिसंबर से चलेगा प्रशासन का डंडा.

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चौसा.

अखौरीपुर गोला तिमुहानी पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ छह दिसंबर से चलेगा प्रशासन का डंडा. नगर के अखौरीपुर गोला स्थित मुख्य सड़क तिमुहानी को अतिक्रमण किये जाने से तिमुहानी पर जाम की स्थिति बराबर जाम की स्थिति बने रहने की वजह से आने जाने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ जाती है. इसको लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन से लगातार अनुमंडल स्तर तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया. थोड़े दिनों तक ठीक रहा. ठेला, गुमटी लगाने व ऑटो चालकों द्वारा ऑटो स्टैंड बना दिये जाने से मुख्य सड़क तिमुहानी पर फिर वही स्थिति बन गयी है. जिसको लेकर चौसा नगर पंचायत द्वारा अतिक्रमण मुक्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा है. जिसके लिए वह माइकिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार भी कराया जा रहा है. नपं चौसा के कार्यपालक पदाधिकारी शुभम कुमार ने बताया कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नगर पंचायत द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा. गुरुवार तक अगर अतिक्रमणकारियों द्वारा अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आगामी दिनों में चौसा नगर पंचायत के अखौरीपुर गोला को अतिक्रमण से मुक्ति दिलायी जायेगी. इसके लिए पहले से ही लोगों को आगाह करने हेतु प्रचार प्रसार किया जा रहा है. जिससे वह अतिक्रमण को हटा लें अन्यथा उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा.

प्रशासन ने नगर भवन परिसर से हटाया नर्सरी : बक्सर.

स्टेशन रोड स्थित नगर भवन परिसर से शिव बाग नर्सरी को हटा दिया गया है. बुधवार को सदलबल पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने नर्सरी के नाम पर वर्षों से कब्जा जमाये परिसर को अतिक्रमण मुक्त कर दिया. जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई. यह कार्रवाई पटना हाई कोर्ट के आदेश पर की गयी. सदर अनुमंडल पदाधिकारी धीरज कुमार द्वारा आदेश निकाला गया था. जिसमें परिसर में नर्सरी के नाम पर कब्जा करने वाले अविनाश कुमार सैनी उर्फ अविनाश कुमार माली द्वारा हाइकोर्ट में दायर याचिका को खारिज करने का हवाला देकर परिसर को अविलंब खाली कराने का निर्देश जारी किया गया था. उसी के आलाक में बतौर दंडाधिकारी सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी साधु शरण पांडेय, सदर अंचल पदाधिकारी प्रशांत शांडिल्य व नगर परिषद के सीटी मैनेजर नीरज कुमार झा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और नर्सरी मालिक से परिसर खाली करने को हिदायत दिए. इसके बाद परिसर को खाली करने की कवायद शुरू की गई. जाहिर है कि विगत कई सालों से नर्सरी के नाम पर नगर भवन के बाहरी परिसर को कब्जा किया गया था. जिसे खाली करने हेतु प्रशासन द्वारा निर्देश के बाद अविनाश कुमार सैनी द्वारा पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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