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Buxar News: दहेज हत्या में पिता–पुत्र को 10 वर्षों का कारावास

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Buxar News: डुमरांव थाना कांड संख्या 156/ 2015 एवं सेशन ट्रायल 56 /2016 में अभियुक्त श्रवण कुमार एवं उसके पिता राजेंद्र प्रसाद को दहेज हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 11 रघुवीर प्रसाद की अदालत ने 10 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनायी

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बक्सर कोर्ट.

डुमरांव थाना कांड संख्या 156/ 2015 एवं सेशन ट्रायल 56 /2016 में अभियुक्त श्रवण कुमार एवं उसके पिता राजेंद्र प्रसाद को दहेज हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 11 रघुवीर प्रसाद की अदालत ने 10 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनायी, न्यायालय ने अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे.

2014 में हुई थी दहेज के लिए हत्या

इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के गहमर थाना के भदौरा के रहने वाले राधेश्याम गुप्ता ने अपनी पुत्री अर्चना देवी की शादी डुमराव सुनार पट्टी के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद के लड़के श्रवण कुमार के साथ वर्ष 2014 में किया था. शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज में वाशिंग मशीन, टीवी व 2 लाख रुपये के लिए अर्चना को प्रताड़ित किया जाता था, इसी बीच अभियुक्तों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर डाली. उक्त मामले में मृतका के पिता राधेश्याम गुप्ता ने सास निर्मला देवी, ससुर राजेंद्र प्रसाद एवं पति श्रवण कुमार के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी लेकिन सुनवाई के दौरान साथ निर्मला देवी का निधन हो गया. उपलब्ध साक्ष के आधार पर न्यायालय ने पति श्रवण कुमार एवं ससुर राजेंद्र प्रसाद को दहेज हत्या के मामले में 10-10 वर्षों के कठोर कारावास कि सजा सुनाई ,न्यायालय ने अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है. कोर्ट ने आदेश में कहा है कि ऐसे अभियुक्तों के साथ किसी प्रकार की सहानुभूति दिखाना न्याय संगत नहीं है तथा उदार दृष्टिकोण अपनाने से समाज में गलत संदेश जायेगा.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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