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मुहर्रम पर जिले के 227 स्थलों पर मौजूद रहेंगे दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी

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जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर एवं पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा की संयुक्त अध्यक्षता में मंगलवार को नगर भवन, बिहारशरीफ में मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण एवं शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने से संबंधित प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफिंग की गयी.

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बिहारशरीफ. जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर एवं पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा की संयुक्त अध्यक्षता में मंगलवार को नगर भवन, बिहारशरीफ में मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण एवं शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने से संबंधित प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफिंग की गयी. विदित हो कि जिले में 17 एवं 18 जुलाई 2024 को मुहर्रम मनाया जाना है. इस अवसर पर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि संवेदनशील मस्जिद, कब्रिस्तान तथा मंदिर स्थलों पर विशेष चौकसी बरती जाये. भीड़ प्रबंधन एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए कुल 227 चिह्नित स्थलों पर दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. इसी प्रकार कुल 61 पैदल गश्ती दल तथा 42 वाहन गश्ती दल दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी लगातार अपने क्षेत्र में सायरन बजाकर भ्रमणशील रहेंगे. किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना अविलंब रूप से जिला नियंत्रण कक्ष एवं वरीय पदाधिकारी तक पहुंचना सुनिश्चित करेंगे ताकि बड़ी घटना होने से पूर्व नियंत्रण किया जा सके. उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस अवसर पर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. पुलिस अधीक्षक श्री मिश्रा ने कहा कि मोहर्रम जुलूस सिर्फ अनुज्ञप्तिधारी ही निकालेंगे. जुलूस के लिए 200 व्यक्तियों पर एक अनुज्ञप्ति निर्गत की गयी है. अखाड़ा संचालकों में से 20 व्यक्तियों का आधार कार्ड, पहचान पत्र, देना अनिवार्य है. जुलूस पर नजर बनाये रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं. इसके साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जायेगी. सभी जुलूस की वीडियोग्राफी करायी जायेगी. मौके पर नगर आयुक्त, उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सहायक समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी सहित संबंधित प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी आदि उपस्थित थे. पुलिस अधीक्षक श्री मिश्रा ने कहा कि जुलूस में डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. इसी प्रकार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिहार लाउडस्पीकर का संचालन एवं उपयोग नियंत्रण अधिनियम 1955, बिहार लाउडस्पीकर का संचालन एवं उपयोग नियंत्रण नियमावली 1951 और ध्वनि प्रदूषण नियमावली 2000 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा. उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जुलूस का रूट एवं समय हर हाल में सुनिश्चित किया जाये. आखाड़ा संचालक की विशेष जिम्मेवारी होगी कि किसी प्रकार के दूसरे धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे. जुलूस में विवादित झंडा, बैनर, बोर्ड आदि का प्रदर्शन हरगिज नहीं किया जाये. जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से गलत अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही साथ चिह्नित लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि जुलूस वापसी के समय विशेष चौकसी बरती जाये. छेड़खानी करने वालों तथा फब्ती कसने वालों को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने जुलूस पर विशेष निगरानी रखने तथा फ्लैग मार्च सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. जिला पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के द्वारा ब्रीफिंग में शामिल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पूर्व में पर्व -त्योहारों के दृष्टिगत जिन स्थानों पर घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई है, उन घटनास्थलों पर वर्तमान में विशेष निगरानी रखें. सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में आज से ही भ्रमणशील रहकर स्थिति का जायजा लेना सुनिश्चित करेंगे. जिला नियंत्रण कक्ष 16 से 18 जुलाई तक कार्यरत रहेगा. नियंत्रण कक्ष का नंबर 06112 -235288 है. इसके लिए तीन पालियों की व्यवस्था की गयी है. बिहारशरीफ शहरी क्षेत्र में मुहर्रम पर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था को लेकर निगरानी रखने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के अतिरिक्त लहेरी थाने में भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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