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नगर परिषद ने चार तल्ला मकान के निर्माण पर लगायी रोक

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नगर परिषद बरबीघा क्षेत्र के नसीबचक मोहल्ला में निर्माणाधीन चार मंजिला मकान के निर्माण पर नगर परिषद ने रोक लगा दी है.

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शेखपुरा. नगर परिषद बरबीघा क्षेत्र के नसीबचक मोहल्ला में निर्माणाधीन चार मंजिला मकान के निर्माण पर नगर परिषद ने रोक लगा दी है. यही, नहीं मकान मालिक को नोटिस जारी करके नगर परिषद में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है. दरअसल, निकटवर्ती नालंदा जिला के अलीनगर गांव के रहने सच्चिदानंद प्रसाद के द्वारा नगर क्षेत्र के नसीबचक मोहल्ला में खाता संख्या 214, 222 एवं 198 तथा खेसरा संख्या 125, 127 में 126 पर दो मंजिला मकान का निर्माण करने हेतु नक्शा पास करवाया गया था. लेकिन, इसके विरुद्ध जाकर उनके द्वारा इस जमीन पर चार मंजिला मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा था. जिसके विरुद्ध मोहल्ले के रहने वाले रामस्वारथ प्रसाद सिंह, सुधीर कुमार चिंटू कुमार आदि के द्वारा जिलाधिकारी और नगर कार्यपालक अधिकारी के पास आवेदन दिया गया. मोहल्ले वासियों ने आरोप लगाया कि उक्त भूखंड पर पहले से निर्माण कार्य करवा कर आईटीआई संचालित किया जा रहा है. वर्तमान में एएनएम कॉलेज भी खोला गया है.लोगों ने बताया कि नगर परिषद नियमावली के अनुसार किसी भी भूखंड पर कमर्शियल संस्था के संचालन हेतु एनओसी लेने के साथ-साथ संस्था के आगे 32 फीट चौड़ा सड़क होना अनिवार्य है. ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में अग्निशमक, एंबुलेंस सहित अन्य प्रकार की गाड़ियां संस्था में अविलंब पहुंच सके. लेकिन, इन सभी नियमों को तक पर रखकर पदाधिकारी के साठगांठ से मकान निर्माण करके आईटीआई तथा एएनएम कॉलेज का संचालन किया जा रहा है. स्थानीय लोगों के द्वारा दिए गए आवेदन पर कार्यपालक अधिकारी संदीप कुमार ने तुरंत एक्शन लिया और तत्काल कार्य पर रोक लगा दिया.वही जमीन के मालिक सच्चिदानंद प्रसाद को आगामी 14 दिसंबर को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया गया है.

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