27.1 C
Ranchi
Friday, February 7, 2025 | 04:46 pm
27.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

तीन बच्चों की हत्या मामले में सजा सुनते ही दोषी मां बोली- हुजूर, मैंने अपने बेटों को नहीं मारा

Advertisement

वर्ष 2018 में अपने तीन बच्चों को दिया था जहर, कोर्ट ने लगाया 10 हजार का अर्थदंड, नहीं देने पर एक माह की सजा

Audio Book

ऑडियो सुनें

गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज में तीन बच्चों को जहर देकर मार डालने की आरोपी मां को अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश विश्व विभूति गुप्ता की कोर्ट ने लापरवाही के लिए दोषी पाते हुए दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये की अर्थदंड लगाया है. राशि नहीं जमा करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा सुनायी है. सजा होने के बाद आरोपित महिला ने कोर्ट से कहा, हुजूर हमें फांसी भी मिल जाये तो कोई गम नहीं. मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा, अब जीकर भी क्या करूंगी. जब बच्चे ही नहीं.

- Advertisement -

महिला ने कहा कि घटना के दौरान मैं खेतों में काम कर रही थी. जब सूचना मिली तो पहुंची. घर में पहले से चूहा मारने की दवा रखी जरूर थी, लेकिन घटना के दौरान घर में कोई नहीं था. कोर्ट ने पुलिस के जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस ने महिला की सौतन कुसुमावती देवी व पति शारदानंद सिंह को अभियुक्त बनाकर जांच क्यों नहीं किया.

क्या है घटना

बता दें कि भोरे थाना क्षेत्र के तिलक डूमर गांव में 18 मार्च 2018 को शारदानंद सिंह की पत्नी ममता देवी ने आपसी विवाद को लेकर अपने ही तीन बच्चों रणविजय कुमार (5 वर्ष), सुलोचना कुमारी (4 वर्ष) और दिग्विजय कुमार (ढाई वर्ष) को पति के बाहर जाते ही खाने में जहर मिला कर देने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. पुलिस ने ममता देवी को उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले में भोरे थाने में शारदानंद सिंह के बयान पर ममता देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

18 मार्च 2018 से जेल में बंद थी आरोपी महिला

एडीजे पांच विश्व विभूति गुप्ता की कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अनिल कुमार शर्मा और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बिपिन बिहारी श्रीवास्तव ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की. कोर्ट से सजा मिलने के बाद महिला की आंखों से आंसू थम नहीं रहा था. महिला 18 मार्च 2018 से ही जेल में बंद थी. उसकी सजा भी अगले माह पूरी हो जायेगी. ममता के सामने पहाड़ सी जिंदगी किसके सहारे कटेगी. यह कलंक लेकर कैसे जियेगी.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें