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बिहार में 30 जून तक लॉकडाउन, जानिए किन चीजों को चालू करने की मिली अनुमति…

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बिहार सरकार ने लॉकडाउन पर अपना फैसला स्पष्ट कर दिया है और केंद्र सरकार के आदेश और दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया है. यानि केंद्र के द्वारा लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने के आदेश का बिहार पालन करेगा और अनलॉक -1 की गाइडलाइंस को सरकार लागू करेगी. रविवार को अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी ने सभी विभागों के अधिकारियों और सभी प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम- व एसएसपी को यह आदेश दिया है कि वे लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय के जारी किए आदेश और उसके दिशा- निर्देश का पालन करायें.

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बिहार सरकार ने लॉकडाउन पर अपना फैसला स्पष्ट कर दिया है और केंद्र सरकार के आदेश और दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया है. यानि केंद्र के द्वारा लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने के आदेश का बिहार पालन करेगा और अनलॉक -1 की गाइडलाइंस को सरकार लागू करेगी. रविवार को अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी ने सभी विभागों के अधिकारियों और सभी प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम- व एसएसपी को यह आदेश दिया है कि वे लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय के जारी किए आदेश और उसके दिशा- निर्देश का पालन करायें.

Also Read: बिहार में 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, केंद्र सरकार की गाइडलाइन ही पूरी तरह होंगी लागू

लॉकडाउन को एक माह और जारी रखा जाएगा, मिलेगी जरुरी राहत :

बिहार के अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी के अनुसार बिहार सरकार ने विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया है कि राज्य में अभी लॉकडाउन को एक माह और जारी रखा जाये. साथ ही गृह मंत्रालय के आदेश -निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये. हालांकि इस लॉकडाउन 5 यानि अनलॉक 1 में काफी चीजों को खोलने की अनुमति दी गई है जिसका पालन बिहार में ही होगा. वहीं कुछ जगहों पर पाबंदी भी बनी रहेगी. गृह विभाग के आदेश के बाद राज्य में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर लगी पाबंदियां को बारी- बारी से हटाया जायेगा.

तीन चरणों में अनलॉक किया जायेगा बिहार, 8 जून से खुलेंगे ये… :

नए आदेश के तहत राज्य को तीन चरणों में अनलॉक किया जायेगा.बिहार में धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ आठ जून से शुरू होगी.वहीं आठ जून से ही प्रदेश में मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खोले जाने की अनुमति दे दी गई है. लेकिन शैक्षिक गतिविधियों पर जुलाई में निर्णय लिया जायेगा.

एक जून से शुरू लॉकडाउन के पांचवें चरण को अनलॉक-1 नाम दिया गया है. इसमें अधिकांश गतिविधि शुरू करने की छूट है.नए आदेश के तहत इन सेवाओं पर से पाबंदी हटा ली गई है :

नाई व सैलून के साथ ही गैर जरूरी सामान की सभी दुकानें खुल सकेंगी.

सभी प्रकार के कार्यालय दफ्तर, औद्योगिक इकाइयां सभी कर्मचारियों को काम पर बुला सकती हैं.

स्थानीय स्तर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू जा सकता है.

राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों में लोगों की आवाजाही पर अब कोई रोक नहीं होगी.इसके लिए किसी तरह के पास या मंजूरी की जरूरत नहीं लेनी होगी.अब राज्य में आने वाले या राज्य से गुजरने वाले लोगों और सामान को रोका नहीं जायेगा.

गृह मंत्रालय की गाइड लाइंस की खास बातें :

65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति या गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहना होगा, स्वास्थ्य से जुड़े कारणों से या चेकअप और जरूरी सेवाओं के लिए उन्हें घर से निकलने की इजाजत होगी.

यात्री ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, घरेलु उड़ान, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, यात्रियों को देश विदेश लाने ले जाने के लिए सभी विशेष इंतजाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी पूर्व के नियम ही अभी भी लागू होंगे और इसका पालन अनिवार्य होगा.

अब एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए कोई ई पास की जरूरत नहीं होगी. लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कंटेनमेंट जोन वाली पा​बंदी का जारी रहेगी.

रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.इस दौरान सिर्फ जरूरी चीजों की बिक्री ही रात नौ बजे के बाद होगी.

लॉकडाउन 4 के नियमों के तरह कंटेनमेंट जोन के इलाकों को किसी भी तरह की छूट नहीं रहेगी. सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही दुकानें या आवागमन की छूट रहेगी. इस जोन में लॉकडाउन 4 के ही सभी नियम जारी रहेंगे.

इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल आदि खोलने पर फैसला बाद में लिया जायेगा. साथ ही पार्टी, रैली, खेल आदि की अनुमति दी जाये या नहीं इसका फैसला भी बाद में हालात देखते हुए लिया जाएगा.

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