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बिहार विधानमंडल का सत्र आज से शुरू, सुरक्षा में तैनात रहेंगे 60 मजिस्ट्रेट और 400 पुलिसकर्मी

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बिहार विधानमंडल का सत्र सोमवार से शुरू होकर पांच अप्रैल तक चलेगा. डीएम व एसएसपी ने विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होने के एक घंटा पहले अपना प्रतिनियुक्ति स्थान निश्चित रूप से ग्रहण करने का निर्देश दिया.

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पटना. विधानमंडल का सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है. यह सत्र पांच अप्रैल तक चलेगा. पहले दिन विधानमंडल में आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा. सूत्रों के मुताबिक सोमवार को विधानसभा की बैठक के बाद महागठबंधन के माननीयों की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में प्रस्तावित है. वहीं, जदयू और राजद विधानमंडल दल की बैठक भी इसी के समकक्ष संभव है. इसमें भाजपा की तरफ से उठाये जाने वाले संभावित मुद्दों पर महागठबंधन की तरफ से प्रभावी पक्ष रखा जायेगा.

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सुरक्षा में तैनात रहेंगे 60 मजिस्ट्रेट और 400 पुलिसकर्मी

विधानमंडल के सत्र के दौरान त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह व एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने जायजा लिया. डीएम ने कहा कि सुरक्षा के लिए 60 मजिस्ट्रेट व 400 पुलिस जवानों की तैनाती की गयी है. सत्र के दौरान 58 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जायेगी. बिहार विधानमंडल का सत्र सोमवार से शुरू होकर पांच अप्रैल तक चलेगा. डीएम व एसएसपी ने विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होने के एक घंटा पहले अपना प्रतिनियुक्ति स्थान निश्चित रूप से ग्रहण करने का निर्देश दिया. सभी प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी प्रत्येक दिन विधान मंडल की बैठक की समाप्ति के पश्चात ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल को छोड़ेंगे.

बिना प्रवेश पास की नहीं होगी इंट्री

डीएम व एसएसपी ने कहा कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति विधानमंडल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं. सचिवालय, विधानसभा व विधान परिषद क्षेत्र में बिना प्रवेश पत्र के किसी भी व्यक्ति/वाहन को प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा. किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश करने पर उसकी सारी जवाबदेही वहां पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी की होगी. विधानसभा परिसर में स्थापित नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारी, सभी मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे.

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धारा 144 लागू रहेगी

सत्र को लेकर बिहार विधानमंडल परिसर व आसपास के क्षेत्र में विधि-व्यवस्था के लिए एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू रहेगी. पटना सदर एसडीओ ने इसे लेकर आदेश जारी किया है. विधि -व्यवस्था के प्रभार में पटना सदर एसडीओ व सहायक पुलिस अधीक्षक सचिवालय में रहेंगे.

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