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Transfer-Posting: बिहार में 97 डॉक्टरों का तबादला, डॉ. अशोक कुमार भागलपुर के नए सिविल सर्जन बने

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Transfer-Posting: बिहार में 97 डॉक्टरों का तबादला हुआ है. भागलपुर के नए सिविल सर्जन अब डॉक्टर अशोक कुमार को बनाया गया है. जानिए और किनका तबादला हुआ...

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Transfer-Posting: बिहार के विभिन्न जिलों के 97 चिकित्सकों का तबादला किया गया है. ये सभी बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी हैं. इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गयी है. एनएमसीएच के शिशु रोग विभाग के प्राध्यापक डॉ. विनोद कुमार सिंह को अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.इसके अलावा डीएमसीएच के सर्जरी विभाग के प्राध्यापक डॉ. गणेश चंद्र कर्ण को श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल समस्तीपुर का अधीक्षक बनाया गया है. भागलपुर के भी सिविल सर्जन का तबादला हुआ है और अब डॉ. अशोक कुमार को नये सिविल सर्जन के रूप में भागलपुर में तैनात किया गया है.

भागलपुर के नए सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार

भागलपुर के नये सिविल डॉ. अशोक कुमार बनाये गये हैं. वह इससे पहले खगड़िया सदर अस्पताल में सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी पद पर तैनात थे. जबकि भागलपुर की सिविल सर्जन डॉ. अंजना कुमारी को मुंगेर का क्षेत्रीय उपनिदेशक बनाया गया है. रविवार की देर शाम स्वास्थ्य विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इसके अलावा भी जिले के विभिन्न प्रखंड अस्पतालों में डॉक्टरों की पोस्टिंग की गयी है.

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स्वास्थ्य विभाग का निर्देश…

वहीं इन पदास्थापित , स्थानांतरित चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे पदास्थापित स्थान पर तुरंत योगदान देना सुनिश्चित करें. सभी संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी , नियंत्री पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि उक्त चिकित्सकों में किसी चिकित्सक का पदस्थापन अतिरेक हो जाने की स्थिति में उन्हें मुख्यालय में अविलंब योगदान करना सुनिश्चित करेंगे. वाह्य सेवा के रूप पदस्थापित , प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारियों के वेतनादि का भुगतान,यात्रा तथा अन्य संबंधित भत्ते, चिकित्सकीय सुविधाएं एवं चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता, लीव ट्रैव कनसेशन आदि का भुगतान संबंधित संस्थान के द्वारा किया जाएगा. अनुमान्य पेंशन अंशदान एवं छुट्टी अंशदान की राशि को बिहार सेवा संहिता के तहत राज्य कोष में जमा करने का कार्य संबंधित संस्थान के द्वारा किया जाएगा.

किन चिकित्सकों का पदस्थापन मान्य नहीं होगा….

इस अधिसूचना में अंकित किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी के पदस्थापन के संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित, अवक्रमित समझी जाएगी. पदास्थापित चिकित्सकों में से वैसे चिकित्सक जिनका त्याग-पत्र स्वीकृत हो चुका है, स्वैच्छिक सेवा निवृति प्रदान किया जा चुका है या निधन हो चुका, का पदस्थापन मान्य नहीं होगा.

किन्हें मुख्यालय में देना होगा योगदान?

पदास्थापित चिकित्सकों में से वैसे चिकित्सक जिनके स्थान पर अन्य पदाधिकारी का पदस्थापन हो गया है, लेकिन उनका कहीं पदस्थापन नहीं किया गया है. वैसे पदाधिकारी मुख्यालय (स्वास्थ्य विभाग) पटना में अविलंब योगदान देना सुनिश्चित करेंगे. सभी चिकित्सा पदाधिकारियों के वेतनादि का भुगतान उनके नव पदस्थापित स्थान से किया जाएगा.

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