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हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए खुलेगा अल्पावास गृह

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राज्य सरकार द्वार वर्ष 2007-08 में स्वीकृत मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत भागलपुर में अल्पावास गृह (शॉर्ट स्टे होम) का संचालन होगा. इसमें घरेलू हिंसा से पीड़ित, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना व अन्य किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाएं इस गृह में रह सकेंगी.

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भागलपुर. राज्य सरकार द्वार वर्ष 2007-08 में स्वीकृत मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत भागलपुर में अल्पावास गृह (शॉर्ट स्टे होम) का संचालन होगा. इसमें घरेलू हिंसा से पीड़ित, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना व अन्य किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाएं इस गृह में रह सकेंगी. यह वैसी महिलाएं होंगी, जिनके पास तत्काल रहने का आश्रय न हो. उन्हें अल्पावास गृह में सुरक्षित माहौल मिलेगा. जिला प्रशासन ने किराये का मकान लेने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया है. गृह की क्षमता 25 बिस्तरों की होगी. गृह में महिलाओं व किशोरियों की समस्याओं के निराकरण उन्हें सामाजिक मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जायेगा. चिकित्सकीय व कानूनी सहायता दी जायेगी. कौशल व क्षमता विकास के लिये प्रशिक्षण दिया जायेगा. यह जिलाधिकारी के नियंत्रण में होगा. यह सदर मुख्यालय क्षेत्र में स्थापित होगा. इसमें सभी बुनियादी सुविधाएं होंगी. महिलाओं की गोद के शिशु या अल्पावास गृह में जन्मे शिशु को भी अधिकतम 10 वर्ष की आयु तक अल्पावास गृह में आश्रय प्राप्त होगा. कन्ऱ्या शिशु के मामले में उम्र का यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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