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हत्या के प्रयास मामले में मुखिया रिहा, आठ को पांच साल कारावास की सजा

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हत्या के प्रयास मामले में मुखिया रिहा, आठ को पांच साल कारावास की सजा

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17 अगस्त 2014 को मारपीट के दौरान जानलेवा हमला करने का लगा था आरोप एडीजे 14 की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी यमुना दास ने की बहस, सात गवाहों को कराया था प्रस्तुत 10 साल पूर्व जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कोलानारायणपुर में हुए हत्या के प्रयास मामले में अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया है. मामले में कोर्ट ने कांड के अप्राथमिक अभियुक्त जगदीशपुर के सैनो पंचायत के जेल में बंद मुखिया भैरो यादव को रिहा कर दिया. जबकि कांड के अन्य आठ प्राथमिक अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में पांच साल कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है. मामले में एडीजे 14 विवेक कुमार की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक यमुना दास ने बहस में हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि मामले में कोर्ट ने धारा 147, 148 और 307 के तहत इन्नो यादव, होरिल यादव, बिलाश यादव, बिल्लो उर्फ जज्जन यादव, पातुली यादव, नाटू यादव, धंजी यादव और पंकज यादव को दोषी पाया है. धारा 147 के तहत सभी आरोपितों को पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर 7 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. धारा 148 के तहत आरोपितों को छह माह कारावास और 500 रुपये जुर्माना की सजा व धारा 307 (हत्या के प्रयास) मामले में दोषी सभी आठ आरोपितों को पांच-पांच साल कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी सजा को एक साथ चलाने का निर्देश दिया है. मामले में रिहा अप्राथमिक अभियुक्त मुखिया भैरो यादव वर्तमान में एक हत्याकांड के मामले में जेल में बंद है. बता दें कि मामले में इंद्रदेव यादव के फर्द बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया था. जिसमें विगत 17 अगस्त 2014 को खेत में रोपनी के दौरान हुई मारपीट के दौरान जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था. मामले में फर्द बयान के आधार पर कुल 10 लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया था. बाद में पुलिस की जांच में भैरो यादव का नाम सामने आया था. जिसके बाद उसके विरुद्ध पुलिस ने चार्जशीट दायर किया था.

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