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भूमि सर्वेक्षण के दौरान नहीं हो परेशान, दें सही जानकारी व कागजात

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जिले के 850 गांव में विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

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बेतिया. जिले के 850 गांव में विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है. ऑफलाइन एवं ऑनलाइन प्रपत्र भरने की जानकारी भू-धारियों को दी जा रही है. बताया जा रहा है कि सर्वे का मकसद सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराना और लैंड रिकार्ड को पारदर्शी बनाना है. जिले के 18 में से 17 अंचलों के 1451 मौजा में विशेष सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करना है. हालांकि सरकार की ओर से जिले के चार अंचलों के 281 मौजों में पहले से हीं सर्वे का काम चल रहा है. शेष 1170 मौजा में अगस्त महीने से सर्वेक्षण का कार्य चलाया जा रहा है. इन अंचलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर आम सभा के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है. प्रारंभिक चरण में अभी ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है. ग्राम सभा में लोगों को फॉर्मेट भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं. ससमय फॉर्मेट को भरकर शिविर में जमा करने का अनुरोध किया जा रहा है. ग्राम सभा में विशेष सर्वेक्षण अमीन, कानूनगों, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी सर्वे के बारे में आम लोगों को जानकारी दे रहे हैं. उन्हें बताया जा रहा है कि सर्वे में अपनी जमीन के दावा के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत होगी. ग्राम सभा में खतियान का सारांश भी लिया जा रहा है, लेकिन इधर भूमि सर्वेक्षण आंरभ होने के बाद जिले के निबंधन कार्यालय, अभिलेखागार में पुराने कागजातों की खोज के लिए लोड बढ़ने लगा है. नतीजतन भारी भीड़ उमड़ रही है. वहीं दूसरी ओर सर्वे में प्रपत्र दो एवं तीन भरने के दौरान रैयतों को काफी परेशानी आ रही है. जबकि प. चंपारण के बंदोबस्त पदाधिकारी प्रमोद कुमार बताते हैं कि रैयतों को अभी ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. उन्हें प्रपत्र दो में रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि का ब्योरा भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करना है. रैयत अपनी भूमि का ब्योरा ऑनलाइन भी कर अपलोड कर सकते हैं. खतियानी रैयत, जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3 में वंशावली तैयार कर अंचल के शिविर में जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं. राजस्व रसीद की छायाप्रति स्वघोषणा के साथ संलग्न करना है. यदि क्रय बदलैन या दान की भूमि है तो दस्तावेज की छाया प्रति, यदि सक्षम न्यायालय का आदेश है तो आदेश की प्रति, बंदोबस्त भूमि, भूदान प्रमाण पत्र, बासगीत पर्चा की छायाप्रति अपलोड या जमा कर सकते हैं. इसके साथ हीं यदि जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल उन्हें प्रपत्र दो में घोषणा देना है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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