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Begusarai News : दुष्कर्म मामले में सहरसा व मधेपुरा के तीन युवकों को आजीवन कारावास की सजा

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Begusarai News : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पांडे ने दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए मधेपुरा जिले के सिंघेश्वर थाना निवासी वीरेंद्र पोद्दार एवं ज्ञानी कुमार एवं सहरसा जिले के सलखुवा वार्ड नंबर 6 निवासी गोविंद पोद्दार को दुष्कर्म मामले में दोषी घोषित किया.

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बेगूसराय. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पांडे ने दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए मधेपुरा जिले के सिंघेश्वर थाना निवासी वीरेंद्र पोद्दार एवं ज्ञानी कुमार एवं सहरसा जिले के सलखुवा वार्ड नंबर 6 निवासी गोविंद पोद्दार को दुष्कर्म मामले में दोषी घोषित किया. कोर्ट ने आज सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद तीनों आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा 376 में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 50- 50000 अर्थ दंड की सजा सुनाई एवं भारतीय दंड विधान की धारा 366 में दोषी पाकर 5 साल सश्रम कारावास एवं 25- 25000 अर्थ दंड की सजा सुनाई.अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति चंद्र झा ने कुल सात गवाहो की गवाही कराई. आरोपित पर आरोप है कि 17 अक्टूबर 2019 को 5:00 बजे सुबह में अपने नानी के साथ जा रही पीङिता जब फूल तोड़ने बखरी गायत्री मंदिर के पास गई और रोड के बगल में खड़ी थी तभी उसी समय एक मोटरसाइकिल पर दो लड़का एवं दो आदमी पहले से उस जगह पहुंचा हुआ था. सभी ने पीङिता को जबरन गाड़ी पर बैठकर अपहरण करके ले गया और शादी करने के लिए धमकी देने लगा और जब पीङिता ने बात नहीं मानी तो उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया. घटना की प्राथमिकी बखरी थाना कांड संख्या 10/20 के तहत दर्ज कराई गई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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