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पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले पर 17 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट सुनायेगा फैसला

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एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंचल कुमार तिवारी की न्यायालय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर चल रहे मामले में जजमेंट 17 जनवरी को सुनायेगी.

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बेगूसराय.

बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंजू वर्मा मामले पर 17 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनायेगा. एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंचल कुमार तिवारी की न्यायालय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर चल रहे मामले में जजमेंट 17 जनवरी को सुनायेगी. आपको बता दें कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर आर्म्स एक्ट का मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है. इस मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजकुमार महतो न्यायालय में अभियोजन का पक्ष रख रहे हैं और इनके द्वारा लगभग आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में करायी गयी है. पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा की ओर से वरीय अधिवक्ता विजय कुमार महाराज और ललन महतो इनका पक्ष न्यायालय में रख रहे हैं. पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर आरोप है कि 16 अगस्त 2018 को सीबीआइ के द्वारा जब उनके घर श्रीपुर अर्जुन टोल चेरियाबरियारपुर में छापेमारी की गयी तो उनके घर में रखे स्टील के ट्रंक से 50 अवैध जिंदा गोली बरामद किये गये. जिसमें 15 गोली .328 बोर की, दस गोली .8 एनएन बोर की, 19 गोली 7.62 बोर की और छह गोली .303 बोर की बरामद की गयी. अवैध गोली बरामद होने के बाद सीबीआइ के पुलिस उपाधीक्षक सूूचक उमेश कुमार ने चेरियाबरियारपुर थाने में जब्ती सूची के साथ आवेदन देकर पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने को कहा और उसी आवेदन पर पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के विरुद्ध चेरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या 143/ 2018 आर्म्स एक्ट की धारा 25(1- बी) ए, 26 और 35 के तहत दर्ज की गयी थी. आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच कर रहे सीबीआइ ने अनुसंधान के क्रम में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के गांव श्रीपुुर में छापेमारी की थी जिसमें अवैध गोली सीबीआइ की टीम ने बरामद की थी. 17 जनवरी को न्यायालय से आने वाले फैसले पर पूर्व मंत्री मंजू वर्मा का राजनीतिक कैरियर तय होगा.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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