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माता-पिता, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों व मंद बुद्धि वाले लोगों को दें योजना का लाभ. डीएम

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भरण-पोषण अधिकरण में पारित आदेशों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया

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बांका. कल्याण नियमावली 2012 के आलोक में माता- पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक शुक्रवार को समाहरणालय मिनी सभागार में डीएम अंशुल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई. मौके पर डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित भरण-पोषण अधिकरण में पारित आदेशों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया. साथ ही लंबित मामलों के निष्पादन की बात कही गयी. वहीं प्रखंड परिसर बांका में संचालित बुनियाद केंद्र को वृद्धजनों के लिए सहायता केंद्र नामित करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा बुनियाद केंद्र में जिला प्रबंधक, सिनियर फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर आदि के रिक्त पदों के लिए विभाग को पत्र देने की बात कही गयी. बैठक के दौरान सहायक निदेशक के द्वारा बताया गया कि इस नियमावली में सभी प्रखंडों में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुलह पदाधिकारी के रूप में नामित है. डीएम ने कहा कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन अपने क्षेत्राधिकार के भीतर रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों (विशेषकर जो अकेले रहते हैं. उसकी सूची तैयार कर संधारित करेंगे. एवं पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करायेंगे. पुलिस थाने के प्रतिनिधि वरिष्ठ नागरिकों के घर नियमित अंतराल पर कम-से-कम माह में एक वार आवश्य जायेंगे. इस मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मी मौजूद थे. – दिव्यांगों के पहचान पत्र को लेकर शिविर लगाने का दिया गया निर्देश- डीएम ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की भी बैठक ली. जिसमें प्रखंडवार, दिव्यांगवार आवेदन प्राप्त करने एवं यूडीआईडी पहचान पत्र बनाने एवं दिव्यांगता प्रमाणीकरण के लिए प्रखंड में विशेष कैंप लगाने का निर्देश सीएस को दिया गया. इसमें जिला प्रबंधक जीविका को जीविका समूह में दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया. विभागीय जानकारी के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार बांका में दिव्यांगों की कुल संख्या 49594 है. जिसमें से 26010 का प्रमाणीकरण हो चुका है. जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगों को पेंशन कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराया जाता है. वहीं 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले लोकोमोटर दिव्यांगों को बैट्री चालित ट्राई साईकिल उपलब्ध कराया जाता है. बैठक में बताया गया कि स्वावलंबन पोर्टल www.swavlambancard.gov.in पर आम आदमी यूडीआईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं. – मानसिक विकलांगता के गार्जियनशिप पर दिया बल- डीएम ने राष्ट्रीय न्यास के तहत मानसिक विकलांगता, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता एवं बहुविकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों के कल्याणार्थ को लेकर जिला स्तरीय गठित लोकल लेवल कमेटी की भी बैठक ली. जिसमें ग्रसित व्यक्तियों का विधिक संरक्षक बनने का आवेदन एवं लीगल गार्जियनशिप प्राप्त करने से संबंधित प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया गया. डीएम ने कहा कि माता-पिता, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों एवं मंद बुद्धि वाले लोगों को सरकार की सभी योजना का लाभ दिलायें. इसको लेकर संबंधित अधिकारी कटिबद्ध रहें.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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