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Aurangabad News : बच्चों को अधिकार व कर्तव्य की हो जानकारी

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Aurangabad News:बाल सुधार गृह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

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औरंगाबाद शहर. बभंडीह स्थित बाल सुधार गृह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुकुल राम ने शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय परिषद्, पॉक्सो अधिनियम, बच्चों के यौन अपराध से बचाव तथा बच्चों से संबंधित अन्यान्य कानून पर जानकारी दी. वहीं, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पर भी चर्चा की. बाल सुधार गृह में संसीमित बच्चों के बीच पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं व उसके तहत आमलोगों के कर्तव्य के साथ-साथ शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया. शिक्षा के अधिकार को संविधान द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया है. किशोर न्याय व्यवस्था से संबंधित भी कई जानकारियां एवं प्रथम बार अपराध के संबंध में बने नये कानूनों की विस्तृत परिचर्चा की. साथ ही भारत सरकार द्वारा 27 नवंबर 2024 को प्रारंभ किये गये बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बाल विवाह से संबंधित कानूनों एवं बाल विवाह के दुष्परिणाम से उपस्थित लोगों को जागरूक किया गया. सचिव द्वारा बच्चों को यह बताया गया कि किसी भी उम्र में सीखने की कला होनी चाहिए. किसी कारणवश अगर आप अपराध कर बैठे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप आदतन अपराधी हो गये हैं. आज भी आप पढ़-लिखकर कुछ बन सकते हैं एवं अपने तथा परिवार के विकास में योगदान दे सकते हैं. किशोर न्याय व्यवस्था में यह प्रावधान है कि आपकी आपराधिक स्थिति किसी को नहीं बतायी जाती है एवं आपको सुधरने का पूरा मौका दिया जाता है. इसलिए आप सभी अपने अधिकार को जानिये. इससे ज्यादा आप अपने कर्तव्य को अगर जान लेते हैं तो आपको अपना अधिकार भी प्राप्त हो जायेगा. बच्चों के सुरक्षित स्थान में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में उप मुख्य कानूनी सहायता रक्षा परामर्शदाता अभिनंदन कुमार, पैनल अधिवक्ता सतीष कुमार स्नेही एवं सहायक कानूनी सहायता रक्षा परामर्शदाता चंदन कुमार मिश्रा ने विस्तृत कानूनी जानकारी दी.

छात्र-छात्राओं को भी दी गयी जानकारी

शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय परिषद्, पॉक्सो अधिनियम, बच्चों के यौन अपराध से बचाव तथा बच्चों से संबंधित अन्यान्य कानून की जानकारी के साथ-साथ बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से किशोरी सिन्हा कन्या उच्च विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें वरीय अधिवक्ता रसिक बिहारी सिंह, स्नेहलता एवं चंद्रकांता कुमारी ने छात्राओं को जानकारी दी. वहीं टाउन इंटर विद्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सुजीत कुमार, राकेश रंजन, मुकेश कुमार सिंह, पारा विधिक स्वयं सेवक वीरेंद्र राम उपस्थित हुए.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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