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उत्तरप्रदेश के शराब धंधेबाज को आठ वर्षों की सजा

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कार से 146. 880 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गयी थी

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आरा.

कार से 146. 880 लीटर अंग्रेजी शराब बरामदगी एक मामले में द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिला क्षेत्र के रसड़ा थाना अंतर्गत पहाड़पुर गांव निवासी आरोपित राजा राम यादव पिता स्व बनवारी यादव को आठ वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया था. उत्पाद विभाग के एपीपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि उत्पाद सदर थाना के मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर राहुल दुबे ने 2 जुलाई 2024 को गजराजगंज ओपी अंतर्गत आरा-बक्सर रोड बामपाली के नजदीक एक कार से 146 लीटर 880 एमएल अंग्रेजी शराब के साथ राजा राम यादव को गिरफ्तार किया था. उक्त शराब के बरामदगी को लेकर उत्पाद सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक हीरा ने बताया कि आरोप का गठन नौ सितंबर, 2024 को हुआ था. अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने मद्यनिषेध व उत्पाद एक्ट की धारा 30 (ए) के तहत दोषी पाते हुए आरोपित राजा राम यादव को 8 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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