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तलवार से हाथ काटने वाले भाई को सात साल की सजा

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50 हजार का लगाया जुर्माना

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अररिया. सोमवार को न्यायमंडल अररिया के एडीजे-04 न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार की अदालत ने एक वर्ष पूर्व तलवार से प्रहार कर हाथ काटकर अलग कर देने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के बैरगाछी थाना अंतर्गत वार्ड 10 स्थित भंगिया का रहनेवाला 36 वर्षीय मो सफीक पिता स्वर्गीय सिद्दीक को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. दोषी व पीड़ित दोनों भाई है. दोषी को कारावास की सज़ा के अलावा 50 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सज़ा भुगतनी होगी. जुर्माने की राशि 50 हजार रुपये पीड़ित रफीक को देने का आदेश जारी किया गया है. यह सजा एसटी 46/2024 में सुनाया गया है. सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि 21 अगस्त 2023 को 02 बजे दिन में आरोपी सफीक अपने भाई रफीक के घर आकर उससे वाद विवाद करने लगा व आक्रोशित होकर तलवार से रफीक के गर्दन पर चला दिया. रफीक अपना गर्दन बचाने के लिए हाथ का सहारा लिया तो उसका दाहिना हाथ बुरी तरह कटकर जख्मी हो गया. जख्मी हालत में रफीक को उसके परिजन थाना लाये, जहां पुलिस पदाधिकारी ने रफीक के हाथ से बहता खून देखते हुए सर्वप्रथम उसका इलाज करवाने की सलाह दी. रफीक का इलाज सदर अस्पताल अररिया में किया गया, जहां से उसे पूर्णिया रेफर किया गया. पूर्णिया से बेहतर इलाज के लिए रफीक को पटना में पीएमसीएच भेजा गया. जहां डॉक्टर ने कहा कि रफीक का हाथ को जोड़ा नही जा सकता है. घटना को लेकर अररिया बस्ती वार्ड 10 भंगिया (बैरगाछी) निवासी पीड़ित रफीक का पुत्र मो मसाक ने अपने चाचा आरोपी मो सफीक के विरुद्ध जानलेवा हमला करने की बात को लेकर बैरगाछी थाना में 02 सितंबर 2023 को आवेदन दिया. जिस आवेदन पर आरोपी के विरुद्ध अररिया (बैरगाछी) थाना कांड संख्या 858/23 दर्ज किया गया. इधर कोर्ट में आइओ द्वारा 24 अक्तूबर 2024 को आरोप पत्र समर्पित किया. महज ढाई महीने के भीतर अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में सभी गवाहों को प्रस्तुत किया गया. जहां सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायलय के न्यायाधीश रवि कुमार ने आरोपी को दोषी पाया. सज़ा के बिन्दु पर एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने अधिक से अधिक सज़ा देने की प्रार्थना की. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने आरोपित की सज़ा मुकर्रर की. ————— सेविकाओं को पोषण ट्रैकर के लिए दिया गया प्रशिक्षण सिकटी. बाल विकास परियोजना के विभिन्न स्तरों पर सेविकाओं को पोषण ट्रैकर पर ऑनलाइन अपडेट करने से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया. बाल विकास परियोजना सभाभवन में प्रभारी सीडीपीओ अहमद रजा खान की निगरानी में उपस्थित सेविकाओं को एप्प के जरिए आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों का वजन, लंबाई, गर्भवती व धात्री महिला, 0 से 6 साल तक के बच्चों एवं 11 से 14 तक के किशोर किशोरियों सहित अनाथ बच्चों की जानकारी पोषण ट्रैक पर ऑनलाइन करने की जानकारी दी गई. ताकि पारदर्शिता रहे व आंगनबाड़ी केंद्रों की आईसीटीसी आधारित मूल्यांकन व निगरानी की जा सके. प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रखंड समन्वयक दीपक कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में की गई है. जिसका उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों के साथ आंगनबाड़ी योजना के लक्ष्य समूह के बीच पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी है. इसको देखते हुए पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों का विवरण सहित केंद्रों पर सरकारी सभी गतिविधियां अपलोड करने का तरीका सेविकाओं को सिखाया गया. प्रभारी सीडीपीओ अहमद रजा खान ने बताया कि इस मिशन का मूल उद्देश्य निर्धारित कार्यक्रमों के माध्यम से ठिगनेपन, अल्प पोषाहार, रक्त की कमी व जन्म के समय बच्चे का वजन कम होने जैसी समस्याओं का प्रभाव व कारगर तरीकों से उपाय करना है. इसकी निगरानी अच्छी तरह से की जाए, इसको लेकर लाभार्थियों का विवरण ऑनलाइन करवाया जा रहा है. ताकि सभी लाभुकों का मोबाइल वेरिफिकेशन ओटीपी के माध्यम से किया जा सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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