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भीड़ के कारण ट्रेन में नहीं चढ़ने वाले एक दर्जन यात्रियों ने फाइल किया टीडीआर, जानें क्या है रेलवे का कानून

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भीड़ के कारण टिकट रहते हुये करीब दो दर्जन यात्री अपने बोगी में नहीं चढ़ सके. मोहम्मद शहनवाज नाम के यात्री ने भीड़ की तस्वीरों के साथ रेल मदद से रेलवे के पदाधिकारियों को सोशल मीडिया पर टैग कर शिकायत भी की. वहीं शिकायत के साथ सभी साक्ष्य को भी सोशल मीडिया पर अपडेट किया है.

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मुजफ्फरपुर. … मेरे पास एसी का टिकट है, लेकिन अनियंत्रित भीड़ के कारण ट्रेन में चढ़ने में सक्षम नहीं हू. बीपीएसी परीक्षा को लेकर प्लेटफार्म पर ओवर क्राउड की वजह से यात्री एसी कोच में नहीं चढ़ सके. वहीं एक दर्जन आक्रोशित यात्रियों ने जंक्शन पर ही स्टेशन अधीक्षक के समक्ष मामले को रखते हुये, टिकट का पैसा वापस करने के लिए टीडीआर (टिकट डिपोजिट रीसिप्ट) फाइल कर दिया. मामला बीते दिनों ट्रेन संख्या-11062 पवन एक्सप्रेस का है. जो मुजफ्फरपुर से हो कर मुंबई के लिए जाती है. बीते शनिवार की देर शाम जंक्शन पर गाड़ी के पहुंचते ही एसी बोगी का गेट चढ़ने वालों की भीड़ से जाम हो गया. पूरे प्लेटफॉर्म पर खचाखच भीड़ थी. भीड़ के कारण टिकट रहते हुये करीब दो दर्जन यात्री अपने बोगी में नहीं चढ़ सके. मोहम्मद शहनवाज नाम के यात्री ने भीड़ की तस्वीरों के साथ रेल मदद से रेलवे के पदाधिकारियों को सोशल मीडिया पर टैग कर शिकायत भी की. वहीं शिकायत के साथ सभी साक्ष्य को भी सोशल मीडिया पर अपडेट किया है.

स्टेशन अधीक्षक के समक्ष यात्रियों ने दर्ज करायी शिकायत

भीड़ की वजह से ट्रेन नहीं पकड़ पाने पर नाराज यात्री स्टेशन अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में पहुंच गये. यहां यात्रियों ने प्लेटफॉर्म की अव्यवस्था को लेकर शिकायत की. वहीं रेलवे की शिकायत पंजी में पीएनआर के साथ शिकायत दर्ज करायी. जिसमें लिखा गया कि ओवर क्राउड के कारण समय हुई. वहीं इसी वजह से टीडीआर फाइल किया जा रहा है. यात्रियों ने शिकायत किया कि जंक्शन पर भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था पूरी तरह से फेल है. जिसके कारण प्रीमियम क्लास के टिकट के बाद भी यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे है. वहीं हालत यह थे कि भीड़ ने कई कोच का दरवाजा भी भीतर से बंद कर दिया था.

ट्रेन के रिजर्वेशन बोगी में 10 मिनट पहले पहुंचने का नियम नहीं है लागू

ट्रेन के आरक्षण बोगी में अपनी सीट पर 10 मिनट पहले पहुंचने का नियम लागू नहीं है. अगर टीटीइ ऐसा करते हैं, तो यह गलत है. यह जानकारी बिहार दैनिक यात्री संघ को दानापुर मंडल की ओर से पत्र भेज कर दी गयी है. दरअसल यात्री संघ के महासचिव-सह-पूर्व जोनल सदस्य शोएब कुरैशी ने 10 मिनट के अंदर रिजर्वेशन बोगी में नहीं पहुंचने पर बिना टिकट घोषित करने की जानकारी के लिए दानापुर मंडल रेल प्रबंधक व वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक सरस्वती चंद्र को पत्र लिखा था. इसके जवाब में शोएब कुरैशी को सूचना दी गयी कि इस विषय से संबंधित कोई भी सूचना पूमरे जोन से मंडल कार्यालय को अभी प्राप्त नहीं है. ऐसे में फिलहाल 10 मिनट पहले पहुंचने के नियम संबंधित लिखित सूचना टीटीइ को नहीं दी गयी है.

Also Read: बिहार में त्योहारों के बाद अब लगन को लेकर बढ़ी भीड़, महाबोधि समेत कई ट्रेनों में सीटें फुल

IRCTC के माध्यम से बुक किए गए ट्रेन टिकटों के लिए टीडीआर (TDR) दर्ज करने का तरीका

  • अपने IRCTCअकाउंट को यूजर आईडी और पासवर्ड द्वारा लॉग इन करें.

  • बुक किए गए टिकट हिस्ट्री पर क्लिक करें

  • टिकट की सूची जहां यात्रा की तारीख बीत गई है.

  • पीएनआर का चयन करें जिसके लिए टीडीआर दर्ज किया जाना है और “फाइल टीडीआर” बटन पर क्लिक करें.

  • टीडीआर रिफंड का दावा करने के लिए टिकट विवरण से यात्री का नाम चुनें.

  • कारण फ़ॉर्म सूची बॉक्स का चयन करें या आप दूसरों को चुनते हैं तो इसका कारण लिखें.

  • सबमिट बटन पर क्लिक करें

जब आपका ट्रेन टिकट Paytm / Makemytrip / Cleartrip / Yatra के माध्यम से बुक किया जाता है, तो आप इन प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं.

  • अपने आईआरसीटीसी अकाउंट में लॉग इन करें.

  • बुक किए गए टिकट इतिहास पर क्लिक करें.

  • टिकट की सूची जहां यात्रा की तारीख बीत गई है.

  • पीएनआर का चयन करें जिसके लिए टीडीआर दर्ज किया जाना है और “फाइल टीडीआर” बटन पर क्लिक करें.

  • टीडीआर रिफंड का दावा करने के लिए टिकट विवरण से यात्री का नाम चुनें.

  • सूची बॉक्स से कारण को चुनें या फिर आप किसी दूसरे कारण को चुनते हो तो कारण टाइप करें.

  • सबमिट बटन पर क्लिक करें.

  • यदि आप “Other” या “अन्य” बटन पर क्लिक करते हैं तो नया बॉक्स खुल जाएगा.

  • ग्राहक कारण का विवरण भरे और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें.

  • फाइलिंग टीडीआर पूरा करने के लिए पुष्टि होगी.

  • अगर विवरण की पुष्टि ठीक है तो अलर्ट विंडो में “ओके” पर क्लिक करें.

  • आपका टीडीआर सफलतापूर्वक दायर हो चुका है.

  • टीडीआर प्रविष्टि पुष्टि करण पेज खुल जाएगा जिसमें पीएनआर नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी, संदर्भ संख्या, टीडीआर स्थिति, कारण होगा.

टीडीआर दर्ज करने के कारण और रिफंड प्राप्त करने के नियम?

1. ट्रेन रद्द?

पूर्ण धन वापसी की जाएगी.

2. ट्रेन 3 घंटे अधिक देरी से है और इस वजह से यात्री ने यात्रा नही की?

पूरी धन वापसी के लिए यात्री को ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान से पहले टीडीआर दर्ज करनी होगी.

3. सही कोच अटैच नही होने के करण यात्री को निचले वर्ग में यात्रा करनी पड़ती है तो उसकी वापसी कैसे होगी?

ऐसे मामले में टीटीई यात्री को प्रमाण पत्र जारी करेगा, प्रमाण पत्र की तारीख के अंदर टीडीआर दर्ज किया जाएगा. (प्रमाण पत्र जारी करने के दिन को छोड़कर) और टीटीई द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र (जीसी / ईएफ़टी) आईआरसीटीसी को डाक पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा.

4. एसी फेल होना?

यात्री के गंतव्य पर ट्रेन के वास्तविक आगमन के 20 घंटे के अंदर टीडीआर दर्ज करनी होगी और डाक के माध्यम से टीटीई द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र आईटीसीटीसी को भेज दिया जाएगा.

5. टीटीई द्वारा अतिरिक्त किराया चार्ज करना?

यात्री के गंतव्य पर ट्रेन के वास्तविक आगमन के 72 घंटे के अंदर टीडीआर दर्ज करनी होगी और डाक के माध्यम से टीटीई द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र आईटीसीटीसी को भेज दिया जाएगा.

6. यात्री ने यात्रा नहीं की?

टिकट की कोई धन वापसी नहीं होगी, टिकट के रद्द होने या टीडीआर को कन्फर्म रिजर्वेशन के बाद टिकट के निर्धारित प्रस्थान से चार घंटे तक ऑनलाइन दर्ज नहीं किया जा सकता है. यदि ट्रेन रद्द नहीं की जाती है या टीडीआर को ट्रेन की निर्धारित प्रस्थान से तीस मिनट तक ऑनलाइन दर्ज नहीं किया जाता है, तो RAC ई-टिकट पर कोई वापसी नहीं होगी.

7. गाड़ी का रूट बदल दिया गया और इस वजह से यात्री ने यात्रा नहीं की?

यात्री के बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन के प्रस्थान के 72 घंटे के अन्दर टीडीआर दर्ज करनी होगी.

8. ट्रेन का रूट बदल दिया गया और ट्रेन बोर्डिंग स्टेशन पर नहीं आई?

यात्री के बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन के प्रस्थान के 72 घंटे के अन्दर टीडीआर दर्ज करनी होगी.

9. ट्रेन का रूट बदल दिया गया और ट्रेन डेस्टिनेशन स्टेशन पर पहुँच नहीं पायी?

यात्री के बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन के प्रस्थान के 72 घंटे के अन्दर टीडीआर दर्ज करनी होगी.

10. चार्ट तैयार होने के बाद RAC में टिकट होने के कारण यात्रियों ने यात्रा नही की?

RAC टिकट को यात्री गाड़ी के प्रस्थान से 30 मिनट पहले रद्द कर सकते हैं और क्लर्क चार्ज काटकर यात्री को पूर्ण धनराशी वापस कर दी जाती है. अंतिम चार्ट तैयार (जोकि गाड़ी के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तैयार होता है) होने के बाद RAC ई टिकट पर कोई वापसी नहीं होगी.

11. ट्रेन को बीच रास्ते में ही रद्द कर देना?

टीडीआर को यात्री के गंतव्य पर ट्रेन की 72 घंटे तक का समय-निर्धारण किया जाएगा और टीटीई द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र (जीसी / ईएफ़टी) को आईआरसीटीसी के माध्यम से भेजा जाएगा.

12. आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट+वेटिंग लिस्ट टिकट जिसमे वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों ने यात्रा नहीं की?

टीडीआर को यात्री के गंतव्य पर ट्रेन के वास्तविक आगमन के 72 घंटे तक दर्ज किया जाएगा और टीटीई द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र (जीसी / ईएफ़टी) को आईआरसीटीसी के माध्यम से भेजा जाएगा.

13. आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट+वेटिंग लिस्ट टिकट जिसमे वेटिंग लिस्ट वाले सभी यात्रियों ने यात्रा नही की?

रिजर्वेशन / RAC / वेटलिस्ट के टिकट पर कोई वापसी नहीं दी जाएगी यदि वह ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के तीस मिनट के बाद टीडीआर दर्ज करता है.

14. अगर यात्री का टिकट उच्च श्रेणी का है और वह निम्न श्रेणी में यात्रा करता है तो वह उच्च और निम्न श्रेणी के किराये के अंतर को कैसे प्राप्त करेगा?

ऐसे मामले में TTE यात्री को प्रमाण पत्र जारी करेगा, प्रमाण पत्र की तारीख के अंदर टीडीआर दर्ज किया जाएगा। (प्रमाण पत्र जारी करने के दिन को छोड़कर) और TTE द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र (जीसी / ईएफ़टी) आईआरसीटीसी को डाक पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा.

15. यदि यात्री टीडीआर रिफंड स्कीम के तहत रेलवे में यात्रा नहीं करते तो टिकट की कितनी प्रतिशत राशि वापस कर दी जाती है?

यह आपके द्वारा टीडीआर के लिए दर्ज करने के कारण पर निर्भर करता है.

उदाहरण के लिए-

  • यदि 3 घंटे से ज्यादा देरी से ट्रेन है और यात्री यात्रा नहीं करते हैं, इसके लिए टीडीआर दर्ज कर देते हैं, तो लगभग 45 दिनों में रिजर्वेशन लागत का 1/2 धनवापसी होगा.

  • यदि आपकी “टिकट की वेट लिस्ट RAC में बदल जाए और यात्री यात्रा नहीं करते हैं, और इसके लिए टीडीआर दर्ज कर देते हैं तो 7 दिनों में आपका पूरा रिफंड किया जायेगा.

  • यदि आपके कोच में AC खराब है और TTE द्वारा प्रमाणित कराया जा चुका है तो आपका रिफंड आने में एक साल का समय लग जाता है.

मूल रूप से आपके टीडीआर आवेदन के लिए ज़ोनल मैनेजर की मंजूरी की आवश्यकता होती है, यह आपके कारण निर्धारित करता है और हां, कभी-कभी आपकी टीडीआर को भी खारिज कर दिया जाता है.

  • कन्फर्म टिकट कैंसिल करना

  • RAC टिकट कैंसिल करना

  • वेटिंग लिस्ट टिकट कैंसिल करना

  • कन्फर्म+RAC कैंसिल करना

  • TDR दर्ज करना

  • ट्रेन कैंसिल होना

  • ट्रेन ३ घंटे से ज्यादा लेट

  • ट्रेन डाइवर्ट होना

  • PRS काउंटर टिकट

  • कैलकुलेटर

  • Failed Transaction Refund

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