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UP News: खाने में थूकने वालों की अब खैर नहीं, अध्यादेश लाने की तैयारी में योगी सरकार

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UP News: इन अध्यादेशों के तहत, थूककर खाना परोसने वालों के लिए कड़ी सजा के नियम लागू किए जा सकते हैं.

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UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार खाने में थूक मिलाने या थूक वाले भोजन परोसने की बढ़ती घटनाओं को लेकर गंभीर हो गई है. इसी संदर्भ में, सरकार एक नया कानून लाने की योजना बना रही है. इस मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. बताया जा रहा है कि योगी सरकार ‘छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024’ और ‘यूपी प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेमिनेशन इन फूड (कंज्यूमर राइट टू नो) अध्यादेश 2024’ लाने जा रही है. ये दोनों अध्यादेश जल्द ही लागू किए जाएंगे.

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इन अध्यादेशों के तहत, थूककर खाना परोसने वालों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान लागू किए जा सकते हैं. हर व्यक्ति को अपने भोजन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा. यह दोनों अध्यादेश आपस में जुड़े हुए हैं, जिसका मतलब है कि ग्राहकों को यह जानने का अधिकार होगा कि उनका खाना कहाँ और किसके द्वारा बनाया जा रहा है, और खाना कैसा है.

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इन अध्यादेशों के बाद, सरकार खाने-पीने की स्वतंत्रता के साथ-साथ ग्राहकों को खाने-पीने की जानकारी का अधिकार भी सुनिश्चित करने जा रही है. इस संदर्भ में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक महत्वपूर्ण बैठक अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, आशीष सिंह (गृह विभाग), संजीव गुप्ता (गृह सचिव डीजीपी) और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ होगी.

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