17.1 C
Ranchi
Monday, February 24, 2025 | 01:38 am
17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपी निखिल गुप्ता को SC से झटका, परिवार की याचिका खारिज

Advertisement

अमेरिका में सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के परिवार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. आपको जानकारी हो कि इस याचिका के तरह निखिल गुप्ता के परिवारवालों ने ‘कंसुलर एक्सेस’ की मांग की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Supreme Court on Nikhil Gupta : अमेरिका में सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के परिवार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. आपको जानकारी हो कि इस याचिका के तरह निखिल गुप्ता के परिवारवालों ने ‘कंसुलर एक्सेस’ की मांग की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. आरोपी निखिल गुप्ता की राजनयिक पहुंच की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवेदनशील मुद्दा बताया और कहा कि उसे विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करना चाहिए. बता दें कि यह निखिल गुप्ता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

अदालत ने क्या कहा?

निखिल गुप्ता अमेरिका में सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश रचने के आरोप में चेक गणराज्य की जेल में बंद है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, ‘हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. आप ‘वियना कन्वेंशन’ के तहत ‘कांसुलर एक्सेस’ के हकदार हैं, जो आपको पहले ही मिल चुकी है.’ पीठ ने निखिल गुप्ता के परिवार वालों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी.ए. सुंदरम से कहा कि इस अदालत को विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र और संप्रभुता तथा उस देश के कानून का सम्मान करना चाहिए और इसलिए वह मामले के गुण-दोषों पर नहीं जा सकते.

जानें अदालत में क्या हुई सुनवाई

जब याचिकाकर्ता के वकील ने यह कहने का प्रयास किया कि निखिल गुप्ता को एकांत कारावास में रखा गया है और अभियोग के बाद उन्हें कोई ‘कांसुलर संपर्क’ नहीं दिया गया, पीठ ने कहा कि हम आपको विदेशी अदालत के बारे में कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं देंगे. वकील ने कहा कि यह पूरी तरह से मानवाधिकार का मुद्दा है और उन्होंने भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय से सहायता मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली. वकील ने यह भी कहा, ‘मैं एक भारतीय नागरिक हूं…मुझे विदेश में अपनी रक्षा करने के लिए कोई सहायता नहीं मिली. ‘कांसुलर संपर्क’ का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति एक बार आकर आपसे मिल ले और फिर बात खत्म हो जाए.’

Also Read: ‘पन्नू की धमकी हेट क्राइम घोषित हो’, कनाडा में हिंदू संगठन की मांग, अमेरिका जांच के समर्थन में
30 जून को निखिल गुप्ता हुआ था गिरफ्तार

बता दें कि निखिल गुप्ता को 30 जून को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने एकान्त कारावास में गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जिसमें गोमांस और सूअर का मांस खाने के लिए मजबूर किया जाना भी शामिल है. यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्हें ‘कांसुलर एक्सेस’ के तहत भारत में अपने परिवार से संपर्क करने के अधिकार और कानूनी मदद लेने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया. अमेरिका में संघीय अभियोजकों ने गुप्ता पर पिछले साल 29 नवंबर को अमेरिकी धरती पर पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें