19 C
Ranchi
Friday, February 21, 2025 | 01:41 am
19 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Abortion Law : अब अविवाहित महिलाओं को भी मिला गर्भपात का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानूनों के तहत विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव संवैधानिक रूप से सही नहीं है. कोर्ट ने कहा कि पति द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाना भी यौन उत्पीड़न के तहत आता है. इसलिए ऐसे मामले भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ पेग्नेंसी एक्ट के तहत आयेंगे.

Audio Book

ऑडियो सुनें

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में आज कहा है कि सभी विवाहित या अविवाहित महिलाएं गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित व कानूनी रूप से गर्भपात कराने की हकदार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चाहे संबंध सहमति से बनाये गये हों, तब भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ पेग्नेंसी एक्ट के तहत वे गर्भपात कराने के लिए स्वतंत्र होंगी.


विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव अनुचित

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानूनों के तहत विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव संवैधानिक रूप से सही नहीं है. कोर्ट ने कहा कि पति द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाना भी यौन उत्पीड़न के तहत आता है. इसलिए ऐसे मामले भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ पेग्नेंसी एक्ट के तहत आयेंगे.

महिलाएं 24 सप्ताह तक करा सकती है गर्भपात

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की एक पीठ ने एमटीपी अधिनियम की व्याख्या पर फैसला सुनाते हुए कहा कि चाहे महिला विवाहित हो या अविवाहित, वह गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक वह गर्भपात करा सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्भपात कानून के तहत विवाहित या अविवाहित महिला के बीच पक्षपात करना ‘प्राकृतिक नहीं है और संवैधानिक रूप से भी सही नहीं है.

एमटीपी अधिनियम के तहत SC ने सुनाया फैसला

पीठ ने 23 अगस्त को एमटीपी अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें विवाहित और अविवाहित महिलाओं के 24 सप्ताह की गर्भावस्था तक गर्भपात कराने को लेकर अलग-अलग प्रावधान हैं.

Also Read: सु्प्रीम कोर्ट में आज का दिन बेहद अहम, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और राफेल डील पर फैसला
23 हफ्ते की गर्भवती महिला ने दायर की थी याचिका

गौरतलब है कि 23 हफ्ते की गर्भवती महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. महिला ने कोर्ट को कहा था कि हाई कोर्ट ने गर्भपात से इनकार कर दिया और इसमें केवल विवाहित महिलाओं को ही इसकी इजाजत दी गयी. महिला इस साल के जुलाई में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.

Also Read: अमेरिका में गर्भपात कराने पर लगी कानूनी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया 50 साल पहले का फैसला

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें