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ममता बनर्जी के भतीजे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 24 घंटे के नोटिस पर प्रवर्तन निदेशालय करेगा पूछताछ

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अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय आकर पूछताछ से छूट दी जाए. उनकी मांग थी कि बंगाल उनका गृह राज्य और वह वहीं पर मामले की जांच में सहयोग करना चाहते हैं.

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नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है. सर्वोच्च अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को 24 घंटे के नोटिस पर पूछताछ करने की अनुमति दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी है. हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने अभिषेक बनर्जी को राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय को दिल्ली की बजाय कोलकाता में ही पूछताछ करने का आदेश दिया है. अभिषेक ने अदालत से मामले की जांच में जुड़ने के लिए दिल्ली जाने से छूट की मांग की थी.

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जांचकर्ताओं के साथ बदसलूकी नहीं

बताते चलें कि कोयला घोटाला मामले की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से प्रवर्तन निदेशालय की अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी से पूछताछ करने का लगातार विरोध किया जा रहा था. अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी निर्देश दिया है कि जांच अधिकारियों के सामने किसी प्रकार की बाधा या बदसलूकी नहीं होनी चाहिए.

ममता बनर्जी के परिजनों को थोड़ी राहत

उधर, अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय आकर पूछताछ से छूट दी जाए. उनकी मांग थी कि बंगाल उनका गृह राज्य और वह वहीं पर मामले की जांच में सहयोग करना चाहते हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सहयोग करे. इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय को इस बात की इजाजत दी है कि यदि बंगाल में कोई जांच में बाधा डालता है या फिर अधिकारियों से बदसलूकी की जाती है तो वह कोर्ट में आ सकती है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के परिजनों को थोड़ी राहत भी दी है.

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रुचिरा बनर्जी की जमानती वारंट पर रोक

अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने जमानती वॉरंट जारी किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. जांच एजेंसी की ओर से लगातार कई समन भेजे जाने का जवाब न मिलने के बाद यह समन जारी किया गया था. पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपियों में रुजिरा बनर्जी का भी नाम शामिल है.

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